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Chandigarh-Haryana News: प्रदेश की पांच पंचायतों में 15 जून को होगा चुनाव
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चरखी दादरी जिले में दो और झज्जर जिले की तीन पंचायतों के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी
चंडीगढ़। प्रदेश की पांच पंचायतों में चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। अधिसूचना अनुसार चुनाव (मतदान) 15 जून, रविवार को सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक के बीच होगा। मतदान के बाद उसी दिन मतदान केंद्रों पर मतगणना होगी। यदि किन्हीं कारणों से कहीं मतदान नहीं होता तो 17 जून को मतदान होगा और उसी दिन चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा।
हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि चरखी दादरी जिले की बाढ़डा खंड की ग्राम पंचायत हंसावास खुर्द एवं बाढ़डा और झज्जर जिले के बादली खंड की ग्राम पंचायत बादली व एमपी माजरा के अलावा फैजाबाद ग्राम पचांयतों के पंचों व सरपंचों के आमचुनाव की अधिसूचना जारी की गई है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 24 (2)(1) के तहत नामांकन पत्र रविवार व राजपत्रित अवकाश के दिनों को छोड़कर 24 मई से 30 मई 2025 तक जमा करवाए जा सकते हैं।
नामांकन पत्रों की जांच 31 मई को सुबह 10 बजे से की जाएगी। नामांकन पत्र दो जून तक दोपहर बाद तीन बजे तक वापस लिए जा सकेंगे। वहीं, अनारक्षित व पिछड़े वर्ग के पंच व सरपंच के लिए उम्मीदवार को 10वीं पास होना आवश्यक है, जबकि महिला और अनुसूचित जाति के लिए आठवीं पास की अनिवार्यता रहेगी। अनुसूचित जाति की महिला के लिए पंच के लिए पांचवीं और सरपंच के लिए आठवीं पास होने की शर्त रहेगी। सरपंच व पंच के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा क्रमश: दो लाख और पचास हजार रुपये होगी। संबंधित जिलों के जिला उपायुक्त चुनाव परिणाम के 30 दिनों के अंदर चुनाव खर्च प्राप्त करेंगे।
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चंडीगढ़। प्रदेश की पांच पंचायतों में चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। अधिसूचना अनुसार चुनाव (मतदान) 15 जून, रविवार को सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक के बीच होगा। मतदान के बाद उसी दिन मतदान केंद्रों पर मतगणना होगी। यदि किन्हीं कारणों से कहीं मतदान नहीं होता तो 17 जून को मतदान होगा और उसी दिन चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा।
हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि चरखी दादरी जिले की बाढ़डा खंड की ग्राम पंचायत हंसावास खुर्द एवं बाढ़डा और झज्जर जिले के बादली खंड की ग्राम पंचायत बादली व एमपी माजरा के अलावा फैजाबाद ग्राम पचांयतों के पंचों व सरपंचों के आमचुनाव की अधिसूचना जारी की गई है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 24 (2)(1) के तहत नामांकन पत्र रविवार व राजपत्रित अवकाश के दिनों को छोड़कर 24 मई से 30 मई 2025 तक जमा करवाए जा सकते हैं।
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नामांकन पत्रों की जांच 31 मई को सुबह 10 बजे से की जाएगी। नामांकन पत्र दो जून तक दोपहर बाद तीन बजे तक वापस लिए जा सकेंगे। वहीं, अनारक्षित व पिछड़े वर्ग के पंच व सरपंच के लिए उम्मीदवार को 10वीं पास होना आवश्यक है, जबकि महिला और अनुसूचित जाति के लिए आठवीं पास की अनिवार्यता रहेगी। अनुसूचित जाति की महिला के लिए पंच के लिए पांचवीं और सरपंच के लिए आठवीं पास होने की शर्त रहेगी। सरपंच व पंच के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा क्रमश: दो लाख और पचास हजार रुपये होगी। संबंधित जिलों के जिला उपायुक्त चुनाव परिणाम के 30 दिनों के अंदर चुनाव खर्च प्राप्त करेंगे।
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