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CET 2025: परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में लागू होगी धारा 163, पुलिस ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम

Thu, 24 Jul 2025 03:57 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 24 Jul 2025 03:57 PM IST
सार

डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने प्रदेशवासियों, अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों से अपील की है कि वे पुलिस के साथ सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल 112 या स्थानीय पुलिस को दें। उन्होंने विश्वास दिलाया कि हरियाणा पुलिस सीईटी-2025 को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न करवाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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CET 2025 Section 163 will be applicable within 500 meters of examination centers haryana police
haryana police - फोटो : फाइल

विस्तार

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से 26-27 जुलाई को सीईटी-2025 परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा को शांतिपूर्ण व पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने के लिए हरियाणा पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर द्वारा सभी जिलों में पुलिस के उच्च अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। 

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परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में लागू होगी धारा 163 बीएनएस

परीक्षा के दिन सभी परीक्षा केन्द्रों के 500 मीटर के दायरे में धारा 163 बीएनएस लगाई जाएगी। सभी जिला पुलिस प्रमुख संबंधित उपायुक्तों के साथ परीक्षा से एक दिन पहले भी परीक्षा केन्द्रों का दौरा करेंगे तथा परीक्षा के दिन स्वयं पेट्रोलिंग पर निकलेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि भर्ती परीक्षा निष्पक्ष व बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो। इसके साथ ही जिला उपायुक्तों को परीक्षा के लिए पर्याप्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करने के लिए कहा गया है।

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ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर उचित इंतजाम

निर्देशों में कहा गया है कि काफी परीक्षार्थी रेल व बस के माध्यम से परीक्षा से एक दिन पहले शाम को संबंधित स्टेशन पर पहुंचना शुरू हो जाते हैं। वहां से ऑटों व टैक्सी के माध्यम से परीक्षा केन्द्र के नजदीक होटल व धर्मशालाओं के लिए जाते हैं। भीड़ के कारण होने वाली अव्यवस्था से बचने के लिए अतिरिक्त ट्रैफिक ड्यूटी लगाने के लिए कहा गया है।

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परीक्षा से एक दिन पहले से शहर में नाके व चेकिंग

जिला पुलिस द्वारा भर्ती परीक्षा के एक दिन पहले शाम से शहर में नाके लगाकर बाहर से आने वाली सभी संदिग्ध गाड़ियों को चेक करने के लिए निर्देशित किया गया है। यह कार्य परीक्षा समाप्त होने तक जारी रखा जाएगा।

पेट्रोलिंग पार्टी व राजपत्रित अधिकारी द्वारा ड्यूटी ब्रीफिंग

ड्यूटियो को चेक करने तथा सेंटरों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक संख्या में पेट्रोलिंग पार्टी लगाई जाएंगी। सभी ड्यूटियों को कम से कम राजपत्रित रैंक के अधिकारियों द्वारा ब्रीफिंग की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि परीक्षा केन्द्र के अंदर केवल आधिकारिक व्यक्तियों की ही एंट्री हो। साथ ही परीक्षा हॉल्स में इंवीजिलेटर्स को भी


मोबाईल/इलेक्ट्रॉनिक गेजेट रखने की अनुमति नही होगी।

परीक्षा केंद्र के आसपास पार्किंग व दुकानें खोलने पर रहेगा प्रतिबंध

परीक्षा केन्द्रों के आसपास 200 मीटर के दायरे में वाहनों को पार्किंग की अनुमति नही होगी। परीक्षा के दिन केन्द्रों के आसपास मौजूद फोटोस्टेट/प्रिंटिंग की दुकानों को बंद करवाने के लिए कहा गया है। परीक्षा के दौरान जिला पुलिस द्वारा लोकल वायरलेस नेटवर्क पर ही सूचना का आदान-प्रदान किया जाएगा। 

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