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Chandigarh-Haryana News: 5 हजार रुपये सालाना देकर मिलेगा 5 लाख तक का कैशलेस इलाज
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हरियाणा दिवस पर एक नवंबर से चिरायु योजना का बढ़ेगा दायरा
3 लाख रुपये से अधिक आय वाले परिवार भी जुड़ सकेंगे
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा में अब 3 लाख रुपये से अधिक सालाना आय वाले परिवार भी चिरायु स्वास्थ्य योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज करा सकेंगे। इसके लिए उन्हें सालाना 4 हजार या 5 हजार रुपये का योगदान देना होगा। योजना का विस्तार 1 नवंबर 2026 से लागू होगा। इससे मध्यम और अधिक आय वाले उन परिवारों को भी अस्पताल में भर्ती होने पर इलाज के खर्च से राहत मिल सकेगी जो अब तक इस दायरे में नहीं थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि 3 लाख रुपये से अधिक और 6 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले परिवारों को योजना का लाभ लेने के लिए हर साल 4 हजार रुपये देने होंगे। वहीं, 6 लाख रुपये से अधिक आय वाले परिवारों को सालाना 5 हजार रुपये का भुगतान करना होगा। परिवार की आय का सत्यापन परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के आंकड़ों से किया जाएगा। योजना के तहत पात्र परिवार सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में सालाना 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज करा सकेंगे। इसमें सर्जरी, बीमारियों का इलाज और डे-केयर प्रक्रियाएं शामिल हैं। पहले से चली आ रही बीमारियों का इलाज भी कवर होगा। परिवार के सदस्यों की संख्या और उनकी उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है।
ऑनलाइन भी करा सकेंगे पंजीकरण
पात्र परिवार चिरायु योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर सालाना योगदान जमा कर सकते हैं। कार्ड सरकारी अस्पतालों, कॉमन सर्विस सेंटरों और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी बनवाए जा सकेंगे। कार्ड एक साल के लिए मान्य होगा। वर्तमान में 1.80 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक सालाना आय वाले पात्र परिवार 1,500 रुपये सालाना देकर योजना का लाभ ले सकते हैं। हालांकि सरकारी कर्मचारियों और अन्य स्वास्थ्य योजनाओं के तहत चिकित्सा सुविधा पाने वाले कुछ वर्गों को नए प्रावधानों से बाहर रखा गया है।
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3 लाख रुपये से अधिक आय वाले परिवार भी जुड़ सकेंगे
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा में अब 3 लाख रुपये से अधिक सालाना आय वाले परिवार भी चिरायु स्वास्थ्य योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज करा सकेंगे। इसके लिए उन्हें सालाना 4 हजार या 5 हजार रुपये का योगदान देना होगा। योजना का विस्तार 1 नवंबर 2026 से लागू होगा। इससे मध्यम और अधिक आय वाले उन परिवारों को भी अस्पताल में भर्ती होने पर इलाज के खर्च से राहत मिल सकेगी जो अब तक इस दायरे में नहीं थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि 3 लाख रुपये से अधिक और 6 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले परिवारों को योजना का लाभ लेने के लिए हर साल 4 हजार रुपये देने होंगे। वहीं, 6 लाख रुपये से अधिक आय वाले परिवारों को सालाना 5 हजार रुपये का भुगतान करना होगा। परिवार की आय का सत्यापन परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के आंकड़ों से किया जाएगा। योजना के तहत पात्र परिवार सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में सालाना 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज करा सकेंगे। इसमें सर्जरी, बीमारियों का इलाज और डे-केयर प्रक्रियाएं शामिल हैं। पहले से चली आ रही बीमारियों का इलाज भी कवर होगा। परिवार के सदस्यों की संख्या और उनकी उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है।
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ऑनलाइन भी करा सकेंगे पंजीकरण
पात्र परिवार चिरायु योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर सालाना योगदान जमा कर सकते हैं। कार्ड सरकारी अस्पतालों, कॉमन सर्विस सेंटरों और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी बनवाए जा सकेंगे। कार्ड एक साल के लिए मान्य होगा। वर्तमान में 1.80 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक सालाना आय वाले पात्र परिवार 1,500 रुपये सालाना देकर योजना का लाभ ले सकते हैं। हालांकि सरकारी कर्मचारियों और अन्य स्वास्थ्य योजनाओं के तहत चिकित्सा सुविधा पाने वाले कुछ वर्गों को नए प्रावधानों से बाहर रखा गया है।
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