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Haryana Budget: कारोबारियों को बजट से पहले बड़ी राहत, सरकार ने तय की 42 सेवाओं की समयसीमा

Thu, 06 Mar 2025 10:35 PM IST
अंकेश ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: अंकेश ठाकुर Updated Thu, 06 Mar 2025 10:35 PM IST
सार

शनिवार से हरियाणा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। बजट से पहले हरियाणा सरकार ने प्रदेश के कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। 

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BJP government has set deadline for 42 services for Haryana businessmen
हरियाणा के सीएम नायब सैनी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बजट से पहले हरियाणा सरकार ने प्रदेश के उद्यमियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने उद्योग व वाणिज्य विभाग की 42 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 में शामिल किया है। साथ ही इन सेवाओं की समयसीमा तय कर समय पर काम पूरा करने के लिए प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी व द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी अधिसूचित किए हैं। 

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इन सेवाओं में उद्योगों के सवालों व शिकायतों का 15 दिन में निपटारा, इसी अवधि में मौजूदा सोसायटी का अप्रूवल, 22 दिन में बॉयलर पंजीकरण और 44 दिन के अंदर लार्ज मेगा यूनिट की स्टांप ड्यूटी रिफंड करने की सेवा को शामिल किया गया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने वीरवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। उन्होंने कहा कि तय समय में कार्य पूरे नहीं होने पर शिकायत स्वत: अधिकारियों के पास पहुंचने पर सामने वाले का पक्ष सुनने के बाद जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।

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इन सेवाओं के लिए अब लगेगा इतना समय

बॉयलर के पंजीकरण के लिए 22 दिन, नवीकरण के लिए 15 दिन और परिवर्तन के लिए 10 दिन की समयसीमा तय की गई है। राज्य में या उसके बाहर बॉयलर की निरीक्षण व पंजीकरण पुस्तिका के ट्रांसफर की अनुमति 10 दिन में मिलेगी। बॉयलर निर्माता इकाई और बॉयलर मरम्मतकर्ता का प्रमाण-पत्र 15 दिन, प्रमाण-पत्र का नवीकरण 7 दिन में होगा। इसी तरह बॉयलर वेल्डर प्रमाण-पत्र व नवीकरण के लिए 10 दिन का समय होगा। बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर सर्टिफिकेट व बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट 30 दिन में मिलेगा।

सोसायटियों के नाम का अप्रूवल 3 दिन में

हरियाणा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत सोसायटियों के नाम का अप्रूवल 3 दिन, शासकीय निकाय के लिए अप्रूवल 15 दिन, सोसाइटी के नाम या पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए 7 दिन, सोसाइटी के उप-नियमों में संशोधनों के लिए 60 दिन तय किए गए हैं। मौजूदा सोसायटी का पंजीकरण व कॉलेजियम की योजना के अप्रूवल 15 दिन, फर्म के नाम में परिवर्तन व साझेदारी तोड़ना सात दिन में होगा।

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  • लार्ज और मेगा यूनिट्स के लिए स्टांप ड्यूटी रिफंड स्कीम, बिजली शुल्क व ओपन एक्सेस चार्जेस छूट, रोजगार सृजन सब्सिडी, वैल्यू एडेड टैक्स व राज्य माल एवं सेवा कर पर निवेश सब्सिडी के लिए 44 दिन की समय तय है।
  • आईबीआर वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी करने और लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए अधिकतम 15 दिन लगेंगे।
  • लुब्रिकेटिंग ऑयल और ग्रीज आदेश के अधीन प्रोसेसिंग व ट्रेडिंग के लिए अंतरिम लाइसेंस व लाइसेंस के साथ नवीकरण के लिए 20 दिन तय किए गए हैं। इसी तरह फर्म का पंजीकरण 7 दिन, भागीदारों में परिवर्तन और पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए अप्रूवल 3 दिन में होगा।
  • हरियाणा सोसाइटी पंजीकरण के अधीन अनिवार्य वार्षिक विवरण 30 दिन के अंदर दायर किया जा सकेगा। शासकीय निकाय व सामान्य निकाय की बैठकों के प्रस्ताव के लिए भी 30 दिन तय किए गए हैं। वहीं, कॉलेजियम के चुने गए सदस्यों की सूची 15 दिन में प्रस्तुत करनी होगी। सोसायटी के सदस्यों का नामांकन 30 दिन में होगा। इसके अलावा इकॉनोमाइजर का पंजीकरण 22 दिन के अंदर होगा।
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कांग्रेस ने विधानसभा सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग रखी
सर्वदलीय बैठक के दौरान कांग्रेस ने विधानसभा सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग रखी है। पूर्व स्पीकर अशोक अरोड़ा ने कहा- सत्र की अवधि कम है। प्रदेश के कई बड़े मुद्दे पर जिस पर गंभीर चर्चा होनी जरूरी है। सरकार की जवाबदेही बनती है। सभी विधायकों को सदन में अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा- उन्हें उम्मीद है कि सरकार इस बारे में सकारात्मक विचार करेगी और सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग रखेगी। वहीं, विधानसभा के नए भवन के मुद्दे को लेकर बैठक में सभी मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है कि वह इस बारे में बात करेंगे और विधायकों के बैठने की जगह का विस्तार करें। इनेलो ने भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में बजट सत्र को लंबा किए जाने की मांग की है।

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