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Chandigarh-Haryana News: ग्रुप डी की नियुक्ति व तबादले पर एक ही प्राधिकरण लेगा फैसला

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-मुख्य सचिव की ओर से जारी किए दिशा-निर्देश
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने ग्रुप-डी कर्मचारियों से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए नई पहल की है। हरियाणा ग्रुप-डी कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 और हरियाणा सरकारी राजपत्र (21 दिसंबर, 2023) के आधार पर जारी नए निर्देशों के तहत अब मानव संसाधन विभाग के महानिदेशक को नियुक्तिकर्ता प्राधिकरण घोषित किया गया है। इसके तहत अब ग्रुप-डी कर्मियों की नियुक्ति, त्यागपत्र, स्थानांतरण और अनुशासनात्मक कार्रवाई जैसे महत्वपूर्ण निर्णय अब इसी प्राधिकरण से होकर गुजरेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मानवीय आधार पर नियुक्ति के सभी प्रकरणों की जांच हरियाणा मानवीय आर्थिक सहायता अथवा नियुक्ति नियम, 2019 के अनुसार की जाएगी।

हर केस का सत्यापन एचएसएएस ( हरियाणा स्टेट सबआर्डिनेट अकाउंट सर्विस) कैडर के अधिकारी के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही, संबंधित विभागाध्यक्ष की विस्तृत सिफारिश भी आवश्यक होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिना दस्तावेज और तस्दीक के कोई भी मानवीय आधार पर नियुक्ति का मामला आगे नहीं भेजा जाएगा। 28 मार्च, 2018 या उसके बाद नियुक्त हुए सभी कॉमन कैडर ग्रुप-डी कर्मचारियों के त्यागपत्र वाले प्रकरणों को नियंत्रण अधिकारी या विभाग के माध्यम से सीधे मानव संसाधन विभाग तक भेजा जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से इस बारे में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों व क्षेत्रीय कार्यालयों को पत्र जारी किया गया है।
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