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Chandigarh-Haryana News: चिराग योजना के तहत 1.24 करोड़ रुपये जारी
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के विद्यार्थियों की फीस प्रतिपूर्ति के लिए शिक्षा विभाग ने 1,24,87,200 रुपये जारी किए हैं। विभाग ने यह राशि मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत, सहायता एवं अनुदान (चिराग) योजना के तहत जारी की है। यह राशि शैक्षणिक सत्र 2024-25 (अप्रैल 2024 से मार्च 2025) के लंबित भुगतान के लिए जारी हुई है। सबसे ज्यादा सिरसा को 23.62 लाख, हिसार 18.74 लाख, जींद 17.68 लाख, भिवानी 17.55 लाख व नूंह को 16.23 लाख मिले हैं। फरीदाबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रेवाड़ी, सोनीपत और अंबाला को भी बकाया भुगतान आवंटित किया गया है।
निदेशक माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार ने बताया कि खर्च अनुमोदित बजट के भीतर ही किया जाएगा और इसे निर्धारित नियमों व विनियमों के अनुसार व्यय किया जाना अनिवार्य है। विद्यालयों को यह भी सत्यापित करना होगा कि वसूली गई फीस सरकारी अनुमोदन के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त भुगतान ई-फंड ट्रांसफर प्रणाली से स्कूल प्रबंधनों को जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों से आदेश दिया गया है कि वे 15 दिनों के भीतर उपयोग प्रमाण पत्र पेश करें, जिसमें राशि के वितरण का पूरा विवरण दर्ज हो। प्राइवेट स्कूल संघ के अध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने राशि जारी करने के लिए मुख्यमंत्री, शिक्षा मंंत्री व विभागीय अधिकारियों का आभार जताया है।
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चंडीगढ़। निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के विद्यार्थियों की फीस प्रतिपूर्ति के लिए शिक्षा विभाग ने 1,24,87,200 रुपये जारी किए हैं। विभाग ने यह राशि मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत, सहायता एवं अनुदान (चिराग) योजना के तहत जारी की है। यह राशि शैक्षणिक सत्र 2024-25 (अप्रैल 2024 से मार्च 2025) के लंबित भुगतान के लिए जारी हुई है। सबसे ज्यादा सिरसा को 23.62 लाख, हिसार 18.74 लाख, जींद 17.68 लाख, भिवानी 17.55 लाख व नूंह को 16.23 लाख मिले हैं। फरीदाबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रेवाड़ी, सोनीपत और अंबाला को भी बकाया भुगतान आवंटित किया गया है।
निदेशक माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार ने बताया कि खर्च अनुमोदित बजट के भीतर ही किया जाएगा और इसे निर्धारित नियमों व विनियमों के अनुसार व्यय किया जाना अनिवार्य है। विद्यालयों को यह भी सत्यापित करना होगा कि वसूली गई फीस सरकारी अनुमोदन के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त भुगतान ई-फंड ट्रांसफर प्रणाली से स्कूल प्रबंधनों को जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों से आदेश दिया गया है कि वे 15 दिनों के भीतर उपयोग प्रमाण पत्र पेश करें, जिसमें राशि के वितरण का पूरा विवरण दर्ज हो। प्राइवेट स्कूल संघ के अध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने राशि जारी करने के लिए मुख्यमंत्री, शिक्षा मंंत्री व विभागीय अधिकारियों का आभार जताया है।
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