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लॉटरी में निकली कार न देने पर मामला दर्ज
फतेहाबाद/ब्यूरो
Updated Mon, 23 Sep 2013 10:28 PM IST
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हरियाणा के जिला फतेहाबाद की अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी सोनिका गोयल की अदालत ने लॉटरी में निकली कार न देने पर शहर पुलिस को धोखाधड़ी का केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
अदालत में दायर याचिका में गांव भूथनकलां निवासी बलराज सिंह ने बताया कि गांव का ही पवन कुमार मां शीतला मार्केटिंग कंपनी के नाम से लॉटरी का काम करता है।
वह प्रत्येक सदस्य से 500 रुपये प्रति माह किस्त लेकर बाद में कूपनाें के माध्यम से लॉटरी निकालता है। पवन कुमार ने उसे भी लॉटरी का सदस्य बनाया।
बलराज ने याचिका में बताया कि उसने लॉटरी की किस्त भरनी शुरू कर दी और इस दौरान कूपन नंबर 647 पर उसकी आल्टो कार निकली।
इसके बाद उसने पवन कुमार से मुलाकात कर कार की मांग की। पवन कुमार पहले तो कई दिनों तक उसे टरकाता रहा, लेकिन बाद में कार देने से मना कर दिया।
अदालत के निर्देश पर पुलिस ने पवन कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
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अदालत में दायर याचिका में गांव भूथनकलां निवासी बलराज सिंह ने बताया कि गांव का ही पवन कुमार मां शीतला मार्केटिंग कंपनी के नाम से लॉटरी का काम करता है।
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वह प्रत्येक सदस्य से 500 रुपये प्रति माह किस्त लेकर बाद में कूपनाें के माध्यम से लॉटरी निकालता है। पवन कुमार ने उसे भी लॉटरी का सदस्य बनाया।
बलराज ने याचिका में बताया कि उसने लॉटरी की किस्त भरनी शुरू कर दी और इस दौरान कूपन नंबर 647 पर उसकी आल्टो कार निकली।
इसके बाद उसने पवन कुमार से मुलाकात कर कार की मांग की। पवन कुमार पहले तो कई दिनों तक उसे टरकाता रहा, लेकिन बाद में कार देने से मना कर दिया।
अदालत के निर्देश पर पुलिस ने पवन कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।