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महिला को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में बेटे ने देखा तो दोनों ने मिलकर पीटा, जेजे एक्ट के तहत केस दर्ज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 24 Apr 2022 12:15 AM IST
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When the son saw the woman in an objectionable position with her lover, both of them beat him together, filed a case under JJ Act
भिवानी। पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में एकेडमी चलाने वाले संचालक सहित पीड़ित बच्चे की मां के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस (जेजे) एक्ट के तहत शहर थाना पुलिस भिवानी में केस दर्ज हुआ है। आर्मी में तैनात एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और आरोपी एकेडमी संचालक पर अवैध संबंधों के चलते उसके नाबालिग बेटे के साथ मारपीट कर उसे डराने धमकाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है।
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भिवानी पुलिस अधीक्षक कार्यालय को दी शिकायत में एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी शादी 14 अप्रैल 2005 को कैथल निवासी एक महिला के साथ जींद में हुई थी। शादी के बाद उसे 30 अप्रैल 2007 में एक लड़का हुआ था। उसकी उम्र 15 साल है। इस समय उसका लड़का उत्तराखंड की रुड़की में दसवीं कक्षा में पढ़ रहा है। उसने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी का व्यवहार उसके प्रति शुरुआत से ही रूखा रहा था। वह आर्मी में नायब सूबेदार के पद पर तैनात है। उसके फौज में रहने के दौरान उसकी पत्नी के भिवानी के पुराना बस स्टैंड क्षेत्र स्थित एक एकेडमी के संचालक मनीष के साथ नजदीकियां बढ़ गईं। उसकी पत्नी ने बिना उसकी सहमति और सलाह के उसके नौ साल के नाबालिग बेटे को एकेडमी में दाखिल करा दिया। इस दौरान आरोपी का उसके घर भी आना जाना हो गया और उसके बेटे को उसकी पत्नी नशे की गोलियां खिला देती। इसके बाद अपने प्रेमी के साथ रहती। इस दौरान कई बार दोनों को उसके बेटे ने आपत्तिजनक हालत में भी देखा। इसकी भनक उन्हें लगी तो उन्होंने उसके नाबालिग बेटे को बुरी तरह पीटा और किसी को इस बारे में कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी। उसका बेटा उन दोनों के डराए जाने पर चुप रहा। इसके बाद 18 दिसंबर 2021 को वह फौज से छुट्टी पर घर भिवानी आया। इसके बाद 20 जनवरी को वह अपनी पत्नी और बेटे को रुड़की ले गया। यहां आर्मी के फैमिली क्वाटर में रहने लगा। 5 मार्च 2022 को उसकी पत्नी उससे झगड़ा कर अपने मायके कैथल चली गई। उसकी पत्नी के मायके जाने के बाद उसके बेटे की पीठ पर उसने गंभीर चोटों के निशान देखे, जिस पर बेटे ने उसे सारी घटनाएं बताईं। उसने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सात मार्च से 18 मार्च तक उसके बेटे की वार्षिक परीक्षा थी। इसलिए उसने इसकी शिकायत पुलिस को नहीं दी। अब इस मामले की शिकायत उसने पुलिस अधीक्षक को दी। इसके बाद पुलिस ने जेजे एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
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तहकीकात की जा रही है
एक व्यक्ति की शिकायत पर शहर थाना पुलिस ने नाबालिग लड़के को प्रताड़ित किए जाने पर जेजे एक्ट के तहत एकेडमी के संचालक मनीष व बच्चे की मां महिला के खिलाफ केस दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है।
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-नरेंद्र राणा, एसएचओ शहर थाना पुलिस भिवानी।
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