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फोटोयुक्त मतदाता सूची को अपडेट करें बीएलओ व सुपरवाइजर : एसडीएम
Tue, 30 Apr 2024 03:17 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Tue, 30 Apr 2024 03:17 AM IST
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लोहारू। एसडीएम अमित कुमार ने कहा कि बीएलओ और सुपरवाइजर अपने बूथों की लोहारू की फोटोयुक्त मतदाता सूची को सही ढंग से तैयार करवाएं ताकि कोई नागरिक मतदान से वंचित न रहे। किसी को कोई भी संशय है तो उसको अभी से दूर करें।
उन्होंने कहा कि बीएलओ और सुपरवाइजर निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुरूप ही कार्य करें ताकि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो। चुनाव ड्यूटी में नियुक्त सभी अधिकारी व कर्मचारी मतदान करवाने के साथ-साथ अपने मत का भी प्रयोग करें, उसके निर्धारित फार्म का प्रयोग करना होगा।
एसडीएम अमित कुमार ने कहा कि चुनाव में नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी मतदान वाले दिन 25 मई को अपने बूथ या मतदान केंद्र पर ड्यूटी दें, अन्यथा वह ड्यूटी में लापरवाही मानी जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 85 वर्ष से अधिक आयु व 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग मतदाताओं के घर जाकर संपर्क करें। उनसे उनकी सेहत के बारे में पूछें, यदि वे मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करने में असमर्थ हैं तो उनसे फार्म 12 डी भरवाकर लें।
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उन्होंने कहा कि बीएलओ अपने-अपने बूथों पर जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करें, यदि किसी मतदान केंद्र पर किसी प्रकार की कोई कमी है तो उसे समय रहते पूरा करें। उन्होंने कहा कि सभी बीएलओ अपने-अपने बूथ के हिसाब से मतदाता सूची को अपडेट करवाएं ताकि नागरिकों को मतदान करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि सोमवार 29 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है।
उन्होंने बताया कि जिनका वोट चुनावी ड्यूटी संबंधित लोकसभा क्षेत्र में ही है, वे फार्म 12-ए तथा जिनका वोट चुनावी ड्यूटी से संबंधित लोकसभा क्षेत्र से बाहर है, उनको फार्म 12 लेना होगा, जिससे वे पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने वोट का प्रयोग कर वहीं कर सकते हैं, जहां पर उनकी ड्यूटी लगी है। उन्होंने कहा कि वोट डालने के नाम से कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अपनी ड्यूटी छोड़कर न जाए, अन्यथा वह ड्यूटी में लापरवाही मानी जाएगी और निर्वाचन आयोग के नियमानुसार कार्रवाई होगी।
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उन्होंने कहा कि बीएलओ और सुपरवाइजर निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुरूप ही कार्य करें ताकि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो। चुनाव ड्यूटी में नियुक्त सभी अधिकारी व कर्मचारी मतदान करवाने के साथ-साथ अपने मत का भी प्रयोग करें, उसके निर्धारित फार्म का प्रयोग करना होगा।
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एसडीएम अमित कुमार ने कहा कि चुनाव में नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी मतदान वाले दिन 25 मई को अपने बूथ या मतदान केंद्र पर ड्यूटी दें, अन्यथा वह ड्यूटी में लापरवाही मानी जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 85 वर्ष से अधिक आयु व 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग मतदाताओं के घर जाकर संपर्क करें। उनसे उनकी सेहत के बारे में पूछें, यदि वे मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करने में असमर्थ हैं तो उनसे फार्म 12 डी भरवाकर लें।
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उन्होंने कहा कि बीएलओ अपने-अपने बूथों पर जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करें, यदि किसी मतदान केंद्र पर किसी प्रकार की कोई कमी है तो उसे समय रहते पूरा करें। उन्होंने कहा कि सभी बीएलओ अपने-अपने बूथ के हिसाब से मतदाता सूची को अपडेट करवाएं ताकि नागरिकों को मतदान करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि सोमवार 29 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है।
उन्होंने बताया कि जिनका वोट चुनावी ड्यूटी संबंधित लोकसभा क्षेत्र में ही है, वे फार्म 12-ए तथा जिनका वोट चुनावी ड्यूटी से संबंधित लोकसभा क्षेत्र से बाहर है, उनको फार्म 12 लेना होगा, जिससे वे पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने वोट का प्रयोग कर वहीं कर सकते हैं, जहां पर उनकी ड्यूटी लगी है। उन्होंने कहा कि वोट डालने के नाम से कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अपनी ड्यूटी छोड़कर न जाए, अन्यथा वह ड्यूटी में लापरवाही मानी जाएगी और निर्वाचन आयोग के नियमानुसार कार्रवाई होगी।