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Bhiwani News: विश्वविद्यालय में छात्रों को नए परिवहन नियमों के बारे में किया जागरूक
Mon, 11 Nov 2024 10:22 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Mon, 11 Nov 2024 10:22 PM IST
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भिवानी। सरकारी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की ओर से वाहनों के चालानों और नियमों में बदलाव किया गया है। इसमें नए नियमों में नाबालिग द्वारा वाहन चलाना, दुपहिया वाहन पर दोनों यात्रियों को हेलमेट अनिवार्य किए गए हैं।
सोमवार को चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में ट्रैफिक पुलिस की ओर से छात्रों को नियमों के बारे में बताया गया। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी सीताराम ने बताया कि विभाग द्वारा चालान के नियमों और वाहनों के नियमों में बदलाव किया गया है। इसके लिए सभी युवाओं और छात्र-छात्राओं को ट्रैफिक पुलिस द्वारा जागरूक किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय की पालना में हरियाणा में वाहनों के ऊपर स्टीकर लगाए जाएंगे। इससे उनकी पहचान हो सकें। वाहनों पर उच्च शिक्षा पंजीकरण प्लेट तथा विद शील्ड पर होलोग्राम आधारित कलर कोड स्टीकर लगाना अनिवार्य होगा। परिवहन नियम तोड़ने पर चालानों की राशि बढ़ा दी गई है। अगर नाबालिग वाहन चलाता मिलता है तो उस पर 25 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।
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सोमवार को चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में ट्रैफिक पुलिस की ओर से छात्रों को नियमों के बारे में बताया गया। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी सीताराम ने बताया कि विभाग द्वारा चालान के नियमों और वाहनों के नियमों में बदलाव किया गया है। इसके लिए सभी युवाओं और छात्र-छात्राओं को ट्रैफिक पुलिस द्वारा जागरूक किया जा रहा है।
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उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय की पालना में हरियाणा में वाहनों के ऊपर स्टीकर लगाए जाएंगे। इससे उनकी पहचान हो सकें। वाहनों पर उच्च शिक्षा पंजीकरण प्लेट तथा विद शील्ड पर होलोग्राम आधारित कलर कोड स्टीकर लगाना अनिवार्य होगा। परिवहन नियम तोड़ने पर चालानों की राशि बढ़ा दी गई है। अगर नाबालिग वाहन चलाता मिलता है तो उस पर 25 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।
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