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Bhiwani News: बाइक और पर्स छीनने के दो दोषियों को पांच-पांच वर्ष कठोर कारावास
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भिवानी। जिला एवं सत्र न्यायालय ने बाइक और पर्स छीनने के मामले में दो दोषियों को बुधवार को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने सुनवाई के बाद गांव पिंजोखरा निवासी मंदीप और कुलदीप को दोषी करार दिया।
मामले के अनुसार तोशाम थाना क्षेत्र के निवासी भूपेंद्र ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 10 मार्च 2024 को ड्यूटी समाप्त कर वह बाइक पर घर लौट रहे थे। गांव पिंजोखरा के पास पीछे से बिना नंबर की बाइक पर सवार दो युवक आए और उनकी बाइक के आगे अपनी बाइक लगाकर उनकी बाइक व पर्स छीनकर फरार हो गए। इस संबंध में तोशाम थाना में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के बाद तोशाम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने दोनों को दोषी पाया।
न्यायालय ने दोषी मंदीप निवासी गांव पिंजोखरा, जिला भिवानी को धारा 379-ए/34 भारतीय दंड संहिता के तहत पांच वर्ष का कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 341/34 भारतीय दंड संहिता के तहत एक माह का कारावास व 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसी प्रकार दूसरे दोषी कुलदीप निवासी गांव पिंजोखरा, जिला भिवानी को भी धारा 379-ए/34 भारतीय दंड संहिता के तहत पांच वर्ष का कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 341/34 भारतीय दंड संहिता के तहत एक माह का कारावास व 500 रुपये जुर्माने की सजा दी गई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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इस संबंध में पुलिस अधीक्षक भिवानी सुमित कुमार ने जिले के सभी थाना प्रबंधकों और चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि स्नेचिंग जैसे अपराधों में पुख्ता साक्ष्य एकत्र कर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करें और पीड़ितों को समयबद्ध न्याय दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी की जाए।
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मामले के अनुसार तोशाम थाना क्षेत्र के निवासी भूपेंद्र ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 10 मार्च 2024 को ड्यूटी समाप्त कर वह बाइक पर घर लौट रहे थे। गांव पिंजोखरा के पास पीछे से बिना नंबर की बाइक पर सवार दो युवक आए और उनकी बाइक के आगे अपनी बाइक लगाकर उनकी बाइक व पर्स छीनकर फरार हो गए। इस संबंध में तोशाम थाना में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के बाद तोशाम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने दोनों को दोषी पाया।
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न्यायालय ने दोषी मंदीप निवासी गांव पिंजोखरा, जिला भिवानी को धारा 379-ए/34 भारतीय दंड संहिता के तहत पांच वर्ष का कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 341/34 भारतीय दंड संहिता के तहत एक माह का कारावास व 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसी प्रकार दूसरे दोषी कुलदीप निवासी गांव पिंजोखरा, जिला भिवानी को भी धारा 379-ए/34 भारतीय दंड संहिता के तहत पांच वर्ष का कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 341/34 भारतीय दंड संहिता के तहत एक माह का कारावास व 500 रुपये जुर्माने की सजा दी गई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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इस संबंध में पुलिस अधीक्षक भिवानी सुमित कुमार ने जिले के सभी थाना प्रबंधकों और चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि स्नेचिंग जैसे अपराधों में पुख्ता साक्ष्य एकत्र कर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करें और पीड़ितों को समयबद्ध न्याय दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी की जाए।