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Bhiwani News: युवती से मोबाइल छीनने के मामले में दो दोषियों को पांच-पांच साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Nov 2025 12:50 AM IST
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Two people were sentenced to five years' imprisonment for snatching a mobile phone from a young woman.
भिवानी। तोशाम बाईपास पर पैदल जा रही युवती से मोबाइल फोन छीनने के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने शनिवार को दो दोषियों को पांच-पांच वर्ष की कैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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बैंक कॉलोनी निवासी युवती ने औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने बताया कि 28 फरवरी 2023 की शाम करीब सात बजे मिनी बाईपास से अपने परिजन के घर पैदल जा रही थी। जिम के पास पहुंचते ही बाइक सवार दो युवकों ने उसके हाथ से मोबाइल फोन छीन लिया। इस शिकायत पर पुलिस ने एक मार्च 2023 को प्राथमिकी दर्ज की थी। औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाना ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया।
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जिला सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने ट्रायल के दौरान कोंट रोड डॉग फार्म क्षेत्र निवासी संदीप और राहुल को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल की कैद और प्रत्येक पर 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा दोषी संदीप को धारा 201 आईपीसी के तहत दो वर्ष कैद और 1,000 रुपये जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान रखा है।
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पुलिस अधीक्षक भिवानी सुमित कुमार ने जिले के सभी क्राइम यूनिट प्रभारी, प्रबंधक थाना और चौकी इंचार्ज को सख्त निर्देश दिए हैं कि जिले में संगीन अपराध करने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर न्यायालय में ट्रायल के दौरान प्रभावी पैरवी करते हुए उन्हें सजा दिलाई जाए और पीड़ित को समय पर न्याय मिले।
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