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Bhiwani News: जांच के पैमाने पर खरी उतरी तोशाम बाईपास की सड़क
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तोशाम बाईपास सड़क निर्मााण के सैंपल लेते अधिकारी।
भिवानी। लोक निर्माण विभाग की ओर से तोशाम बाईपास से विश्वकर्मा चौक तक करीब साढ़े चार किलोमीटर लंबी सड़क का नव निर्माण कराया गया है जिसकी थर्ड पार्टी जांच में निर्माण गुणवत्ता निर्धारित पैमाने पर खरी उतरी है। करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये की लागत से बनी इस सड़क के निर्माण को लेकर नागरिकों को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है।
लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता लोकेश डागर ने बताया कि तोशाम बाईपास से लोहारू रोड स्थित विश्वकर्मा चौक तक यह सड़क विभाग के अधीन आती है। इसका निर्माण वर्ष 2019 में कराया गया था लेकिन बाईपास पर लगातार भारी वाहनों की आवाजाही के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी। वाहन चालकों की सुविधा को देखते हुए विभाग ने इसके नव निर्माण की प्रक्रिया शुरू की और टेंडर के माध्यम से काम कराया।
निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच के लिए विभाग की ओर से थर्ड पार्टी से जांच करवाई जा चुकी है। जांच में सड़क गुणवत्ता के निर्धारित पैमाने पर खरी उतरी है। इसके अलावा हिसार स्थित विभागीय क्वालिटी कंट्रोल विंग की ओर से भी जांच के लिए सड़क के सैंपल लिए गए हैं। नव निर्मित सड़क से वाहन चालकों को काफी राहत मिली है।
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चार साल तक निर्माण एजेंसी की जिम्मेदारी
विभागीय नियमों के अनुसार नव निर्मित सड़क की चार साल तक जिम्मेदारी निर्माण एजेंसी की रहेगी। इस अवधि में सड़क में किसी भी प्रकार की दरार, टूट-फूट या अन्य क्षति होने पर संबंधित एजेंसी को उसकी मरम्मत करानी होगी। विभाग ने इसी व्यवस्था के तहत सड़क के रखरखाव की जिम्मेदारी निर्माण करने वाली फर्म को दी है।
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लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता लोकेश डागर ने बताया कि तोशाम बाईपास से लोहारू रोड स्थित विश्वकर्मा चौक तक यह सड़क विभाग के अधीन आती है। इसका निर्माण वर्ष 2019 में कराया गया था लेकिन बाईपास पर लगातार भारी वाहनों की आवाजाही के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी। वाहन चालकों की सुविधा को देखते हुए विभाग ने इसके नव निर्माण की प्रक्रिया शुरू की और टेंडर के माध्यम से काम कराया।
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निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच के लिए विभाग की ओर से थर्ड पार्टी से जांच करवाई जा चुकी है। जांच में सड़क गुणवत्ता के निर्धारित पैमाने पर खरी उतरी है। इसके अलावा हिसार स्थित विभागीय क्वालिटी कंट्रोल विंग की ओर से भी जांच के लिए सड़क के सैंपल लिए गए हैं। नव निर्मित सड़क से वाहन चालकों को काफी राहत मिली है।
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चार साल तक निर्माण एजेंसी की जिम्मेदारी
विभागीय नियमों के अनुसार नव निर्मित सड़क की चार साल तक जिम्मेदारी निर्माण एजेंसी की रहेगी। इस अवधि में सड़क में किसी भी प्रकार की दरार, टूट-फूट या अन्य क्षति होने पर संबंधित एजेंसी को उसकी मरम्मत करानी होगी। विभाग ने इसी व्यवस्था के तहत सड़क के रखरखाव की जिम्मेदारी निर्माण करने वाली फर्म को दी है।