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Bhiwani News: तीन डकैतों को सात साल की सजा
Mon, 27 Feb 2023 11:47 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Mon, 27 Feb 2023 11:47 PM IST
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भिवानी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हथियार के बल पर डकैती में तीन अभियुक्तों को सात साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। मामला 2020 का है। गांव कलिंगा में किराना और खाद की दुकान पर हथियार के बल पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया था।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की कोर्ट ने डकैती मामले में दोषी करार देते हुए कलिंगा निवासी आकाश, नवीन और गौरव को सात साल की कैद की सजा सुनाई है। दोषी गौरव को शस्त्र अधिनियम में तीन साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया है।
सदर पुलिस थाना में राधेश्याम ने 2020 में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने शिकायत में बताया था कि उसकी गांव कलिंगा में खाद-बीज और किराना की दुकान है। उसकी दुकान पर तीन युवकों ने हथियार के बल पर डकैती की वारदात कर दी। आरोपी दुकान के गल्ले से रुपये लूटकर ले गए थे। इस संबंध में सदर पुलिस ने केस दर्ज किया था। पुलिस ने महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर इस केस में तीनों आरोपियों की आकाश, नवीन और गौरव की गिरफ्तारी कर उन्हें न्यायालय में पेश किया। इसी मामले की सुनवाई के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल ने दोषी करार देते हुए सात साल की सजा व 30 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। संवाद
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की कोर्ट ने डकैती मामले में दोषी करार देते हुए कलिंगा निवासी आकाश, नवीन और गौरव को सात साल की कैद की सजा सुनाई है। दोषी गौरव को शस्त्र अधिनियम में तीन साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया है।
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सदर पुलिस थाना में राधेश्याम ने 2020 में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने शिकायत में बताया था कि उसकी गांव कलिंगा में खाद-बीज और किराना की दुकान है। उसकी दुकान पर तीन युवकों ने हथियार के बल पर डकैती की वारदात कर दी। आरोपी दुकान के गल्ले से रुपये लूटकर ले गए थे। इस संबंध में सदर पुलिस ने केस दर्ज किया था। पुलिस ने महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर इस केस में तीनों आरोपियों की आकाश, नवीन और गौरव की गिरफ्तारी कर उन्हें न्यायालय में पेश किया। इसी मामले की सुनवाई के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल ने दोषी करार देते हुए सात साल की सजा व 30 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। संवाद
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