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Bhiwani News: वांछित योग्यता और जन्मतिथि में अंतर पर सुरपुरा कलां के सरपंच को हटाया
Fri, 02 Aug 2024 09:41 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Fri, 02 Aug 2024 09:41 PM IST
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बहल (भिवानी)। वांछित योग्यता न होने और प्रमाणपत्रों में दर्ज जन्मतिथि में भिन्नता के आधार पर भिवानी के उपायुक्त ने बहल खंड में सुरपुरा कलां गांव के सरपंच राजेश कुमार को उनके पद से हटा दिया है। उपायुक्त ने इस पद के लिए गांव के किसी बहुमत वाले पंच को सरपंच को कार्यभार सौंपने के आदेश जारी किए हैं। आदेश की पुष्टि कर खंड विकास अधिकारी विनोद सांगवान ने बताया कि प्रशासन की ओर से शीघ्र ही पंचायत की बैठक बुलाकर बहुमत वाले पंच को सरपंच का पद सौंपा जाएगा।
भिवानी के उपायुक्त ने 30 जुलाई को यह आदेश पारित किया है। इस आदेश में उपायुक्त भिवानी ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 175(बी) के तहत वांछित योग्यता न रखने पर सुरपुरा कलां के सरपंच को राजेश कुमार को पद से हटाने के आदेश जारी किए हैं। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की धारा 1994 की धारा 51(3)(बी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर यह कार्रवाई की गई है। डीसी ने आदेश दिए कि ग्राम पंचायत की जो भी चल, अचल संपत्ति सरपंच के पास है उसे नियमानुसार किसी बहुमत वाले पंच को सौंपा जाए।
पिछले पंचायत चुनाव में सुरपुरा कलां गांव में राजेश कुमार सरपंच पद के लिए निर्वाचित हुए थे। लेकिन, बाद में गांव के युवा क्लब के अध्यक्ष सुरेश कुमार ने जिला उपायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि सरपंच राजेश कुमार ने नामांकन करते समय दसवीं कक्षा का जो प्रमाणपत्र लगाया था, वह सही नहीं है। उपमंडल अधिकारी नागरिक लोहारू को इस आरोप की जांच सौंपी गई थी। इस प्रमाणपत्र में जन्म तिथि 17.09.1987 अंकित है, जो कि सरपंच के आधार कार्ड और पैन कार्ड में दर्ज जन्मतिथि 15.10.1997 से भिन्न है। इस शिकायत पर कार्रवाई कर जब जांच की गई तो पाया गया कि सरपंच ने नामांकन पत्र के साथ मुक्त विद्यालय संस्थान यूपी (नोएडा) से जारी दसवीं कक्षा का जो प्रमाणपत्र संलग्न किया था वह हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की समकक्षता सूची में शामिल नहीं है।
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सुरपुरा कलां गांव के सरपंच राजेश कुमार को पद से हटाने के लिए उपायुक्त भिवानी से जारी आदेश मिला है। इस बारे में कार्रवाई कर प्रशासन ने निवर्तमान सरपंच राजेश कुमार से सभी शक्तियां ले ली हैं। ग्राम पंचायत की बैठक शीघ्र बुलाकर किसी बहुमत वाले सरपंच को पंचायत का कार्यभार सौंपा जाएगा। -विनोद सांगवान, बीडीपीओ, बहल।
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भिवानी के उपायुक्त ने 30 जुलाई को यह आदेश पारित किया है। इस आदेश में उपायुक्त भिवानी ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 175(बी) के तहत वांछित योग्यता न रखने पर सुरपुरा कलां के सरपंच को राजेश कुमार को पद से हटाने के आदेश जारी किए हैं। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की धारा 1994 की धारा 51(3)(बी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर यह कार्रवाई की गई है। डीसी ने आदेश दिए कि ग्राम पंचायत की जो भी चल, अचल संपत्ति सरपंच के पास है उसे नियमानुसार किसी बहुमत वाले पंच को सौंपा जाए।
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पिछले पंचायत चुनाव में सुरपुरा कलां गांव में राजेश कुमार सरपंच पद के लिए निर्वाचित हुए थे। लेकिन, बाद में गांव के युवा क्लब के अध्यक्ष सुरेश कुमार ने जिला उपायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि सरपंच राजेश कुमार ने नामांकन करते समय दसवीं कक्षा का जो प्रमाणपत्र लगाया था, वह सही नहीं है। उपमंडल अधिकारी नागरिक लोहारू को इस आरोप की जांच सौंपी गई थी। इस प्रमाणपत्र में जन्म तिथि 17.09.1987 अंकित है, जो कि सरपंच के आधार कार्ड और पैन कार्ड में दर्ज जन्मतिथि 15.10.1997 से भिन्न है। इस शिकायत पर कार्रवाई कर जब जांच की गई तो पाया गया कि सरपंच ने नामांकन पत्र के साथ मुक्त विद्यालय संस्थान यूपी (नोएडा) से जारी दसवीं कक्षा का जो प्रमाणपत्र संलग्न किया था वह हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की समकक्षता सूची में शामिल नहीं है।
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सुरपुरा कलां गांव के सरपंच राजेश कुमार को पद से हटाने के लिए उपायुक्त भिवानी से जारी आदेश मिला है। इस बारे में कार्रवाई कर प्रशासन ने निवर्तमान सरपंच राजेश कुमार से सभी शक्तियां ले ली हैं। ग्राम पंचायत की बैठक शीघ्र बुलाकर किसी बहुमत वाले सरपंच को पंचायत का कार्यभार सौंपा जाएगा। -विनोद सांगवान, बीडीपीओ, बहल।