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Bhiwani News: उम्रकैद की सजा काट रहा कैदी 10 सप्ताह की पैरोल पर आने के बाद जेल नहीं लौटा
Mon, 04 Mar 2024 11:49 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Mon, 04 Mar 2024 11:49 PM IST
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भिवानी। सदर पुलिस थाना ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त जेल अधीक्षक गुरुग्राम की शिकायत पर उम्र कैद की सजा काट रहे एक कैदी के खिलाफ केस दर्ज किया है। कैदी 10 सप्ताह के पैरोल पर बाहर आया था, लेकिन पैरोल अवधि समाप्ति के बाद जेल नहीं लौटा।
जेल अधीक्षक गुरुग्राम की ओर से भिवानी पुलिस अधीक्षक को दी गई शिकायत में बताया कि गांव कितलाना निवासी मनीत को 12 जुलाई 2022 को हत्या सहित संबंधित धाराओं के उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई थी। जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त कैद का प्रावधान किया था। मनीत को जिला मजिस्ट्रेट भिवानी के आदेश पर चार दिसंबर 2023 को डिविजनल कमिश्नर गुरुग्राम के आदेश पर पांच दिसंबर 2023 को दस सप्ताह की नियमित पैरोल के लिए रिहा किया गया था। उसे 14 फरवरी 2024 की शाम पांच बजे तक जेल के गेट पर आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन वह आत्मसमर्पण के लिए नहीं पहुंचा। इसके बाद पुलिस ने भी उसे गिरफ्तार नहीं किया। इसी मामले में गुरुग्राम जेल अधीक्षक की शिकायत पर दोषी के खिलाफ सदर पुलिस थाना भिवानी में एचजीसीपी अधिनियम, 2022 की धारा 9/10 के तहत मामला दर्ज किया है।
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जेल अधीक्षक गुरुग्राम की ओर से भिवानी पुलिस अधीक्षक को दी गई शिकायत में बताया कि गांव कितलाना निवासी मनीत को 12 जुलाई 2022 को हत्या सहित संबंधित धाराओं के उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई थी। जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त कैद का प्रावधान किया था। मनीत को जिला मजिस्ट्रेट भिवानी के आदेश पर चार दिसंबर 2023 को डिविजनल कमिश्नर गुरुग्राम के आदेश पर पांच दिसंबर 2023 को दस सप्ताह की नियमित पैरोल के लिए रिहा किया गया था। उसे 14 फरवरी 2024 की शाम पांच बजे तक जेल के गेट पर आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन वह आत्मसमर्पण के लिए नहीं पहुंचा। इसके बाद पुलिस ने भी उसे गिरफ्तार नहीं किया। इसी मामले में गुरुग्राम जेल अधीक्षक की शिकायत पर दोषी के खिलाफ सदर पुलिस थाना भिवानी में एचजीसीपी अधिनियम, 2022 की धारा 9/10 के तहत मामला दर्ज किया है।
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