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Bhiwani News: 312 किलो डोडा पोस्त के साथ पकड़े दोषी को 11 साल की कैद व 1.10 लाख रुपये का जुर्माना

Wed, 20 Nov 2024 10:27 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Wed, 20 Nov 2024 10:27 PM IST
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The culprit caught with 312 kg of Doda poppy got 11 years imprisonment and a fine of Rs 1.10 lakh.
भिवानी। एडीशनल सेशन जज भिवानी आशीष कुमार की अदालत ने 312 किलो डोडा पोस्त रखने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उसे 11 वर्ष का कारावास व 1.10 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। एडीशनल सेशन जज आशीष कुमार की अदालत ने थाना सदर भिवानी में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोषी को सजा सुनाई है।
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सीआईए भिवानी ने गत छह जुलाई 2017 को एक व्यक्ति को 312 किलो डोडा पोस्त के साथ गिरफ्तार किया था। सदर पुलिस ने इस संबंध में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मामले में पुलिस द्वारा गंभीरता एवं गहनता से जांच पड़ताल करते हुए अदालत के समक्ष ठोस सबूत एवं साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। मामले का चालान तैयार करके अदालत में पेश किया। गवाहों के द्वारा दी गई गवाहियों और पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों के आधार पर अदालत द्वारा बलबीर उर्फ वैली निवासी धनाना तृतीय को दोषी पाया गया।अदालत ने उसे 11 वर्ष की कैद और 1,10,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा के आदेश किए गए।
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