{"_id":"67af73391a074918eb08ed7b","slug":"the-court-sentenced-the-culprit-to-five-years-imprisonment-bhiwani-news-c-21-hsr1027-566079-2025-02-14","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bhiwani News: अदालत ने दोषी को पांच साल की सजा सुनाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bhiwani News: अदालत ने दोषी को पांच साल की सजा सुनाई
Fri, 14 Feb 2025 10:15 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Fri, 14 Feb 2025 10:15 PM IST
विज्ञापन
भिवानी। नशा तस्करी के मामले में अदालत ने एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए पांच साल का कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
एडीशनल सेशन जज भिवानी आशीष कुमार शर्मा की अदालत ने भिवानी सदर पुलिस थाना में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में सजा सुनाई है। दो नवंबर 2021 को सदर पुलिस ने मालपोश-फुलपुरा मार्ग पर एक व्यक्ति को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। ट्रायल के दौरान एडीए आत्मप्रकाश ने आरोपी के विरुद्ध पैरवी की।
एडीजे की अदालत ने गांव बामला द्वितीय निवासी राजबीर को दोषी ठहराते हुए उसे पांच वर्ष की कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा।
विज्ञापन
एडीशनल सेशन जज भिवानी आशीष कुमार शर्मा की अदालत ने भिवानी सदर पुलिस थाना में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में सजा सुनाई है। दो नवंबर 2021 को सदर पुलिस ने मालपोश-फुलपुरा मार्ग पर एक व्यक्ति को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। ट्रायल के दौरान एडीए आत्मप्रकाश ने आरोपी के विरुद्ध पैरवी की।
एडीजे की अदालत ने गांव बामला द्वितीय निवासी राजबीर को दोषी ठहराते हुए उसे पांच वर्ष की कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा।
विज्ञापन