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Bhiwani News: पिस्टल के बल पर नकदी छीनने के दोषी को न्यायालय ने सुनाई सात साल की कैद

Thu, 08 Aug 2024 10:31 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Thu, 08 Aug 2024 10:31 PM IST
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The court sentenced the accused of snatching cash at gunpoint to seven years imprisonment
भिवानी। पिस्टल के बल पर नकदी छीनने के मामले में दोषी को न्यायालय ने सात साल की कैद की सजा सुनाई है। वहीं न्यायालय ने दोषी पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। महिला से बैंक जाते समय पिस्टल के बल पर एक लाख रुपये की नकदी छीनने के मामले में न्यायालय ने सजा सुनाई है। वहीं जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।
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सदर पुलिस थाना में 2023 में सांगा निवासी एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें महिला ने बताया था कि गत आठ सितंबर 2023 की सुबह अपने घर से बैंक में एक लाख रुपये जमा कराने जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में आरोपी ने महिला पर पिस्टल तान दी और जान से मारने की नीयत से गोली चला दी। उसके बाद उसकी एक लाख रुपये की नकदी छीनकर भाग गया। इस संबंध में पुलिस ने केस दर्ज किया था।
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इसी मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बिक्रमजीत अरोड़ा की अदालत ने गांव सांगा निवासी कुलदीप को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा और 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोषी को आईपीसी की धारा 307 में सात साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माना व आर्म्ज एक्ट में तीन साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।
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