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Bhiwani News: न्यायालय ने 220 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए दोषी को सुनाई चार साल की कैद
Tue, 25 Feb 2025 10:20 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Tue, 25 Feb 2025 10:20 PM IST
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भिवानी। एडिशनल सेशन जज अजय पराशर की अदालत ने 220 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए दोषी को चार साल की कैद और 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। पुलिस ने भैनी भैरव महम जिला रोहतक निवासी सत्यवान को 220 ग्राम चरस के साथ पकड़ा था।
एडिशनल सेशन जज भिवानी अजय पराशर की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट मामले में दोषी करार देते हुए सत्यवान को चार साल की कैद और 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशन जज अजय पराशर की अदालत ने थाना तोशाम में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में सजा सुनाई है। पुलिस ने 14 सितंबर 2023 को एक व्यक्ति को गांव सिंढाण से चरस के साथ गिरफ्तार किया था। तोशाम पुलिस ने इस संबंध में आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
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एडिशनल सेशन जज भिवानी अजय पराशर की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट मामले में दोषी करार देते हुए सत्यवान को चार साल की कैद और 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशन जज अजय पराशर की अदालत ने थाना तोशाम में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में सजा सुनाई है। पुलिस ने 14 सितंबर 2023 को एक व्यक्ति को गांव सिंढाण से चरस के साथ गिरफ्तार किया था। तोशाम पुलिस ने इस संबंध में आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
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