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आवास नवीनीकरण योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को मदद उपलब्ध कराना : डीसी
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भिवानी। उपायुक्त नरेश ने कहा कि डॉ. बीआर आंबेडकर नवीनीकरण आवास योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब परिवारों को उनकी मकान की मरम्मत हेतु आर्थिक मदद उपलब्ध करवाना है। योजना के अंतर्गत जो भी नागरिक सरकार द्वारा मकान की मरम्मत के लिए प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि लेना चाहते हैं वे पात्रता को चेक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से एक अप्रैल 2023 से 31 दिसंबर 2023 के बीच डॉ. बीआर आंबेडकर नवीनीकरण आवास योजना के तहत 496 लाभपात्रों को 3,96,80,000 रुपये की सहायता दी जा चुकी है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक ऑनलाइन माध्यम से हरियाणा सरल पोर्टल द्वारा भी आवेदन कर सकते हैं। सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण और अंत्योदय विभाग द्वारा डॉ. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना में मकान मरम्मत के लिए बीपीएल परिवार को 80 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। यह राशि एक मुश्त दी जाती है, जिसे लाभार्थी के पंजीकृत और आधार लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सभी बीपीएल परिवारों को लाभ दिया जाता है। इस योजना के तहत जिला में एक अप्रैल 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक 496 लाभपात्रों को तीन करोड़ 96 लाख 80 हजार रुपये की सहायता दी जा चुकी है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए तथा उसका नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना जरूरी है। आवेदन के लिए हरियाणाएससीबीसीडॉटजीओवीडॉटइन वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है।
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उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से एक अप्रैल 2023 से 31 दिसंबर 2023 के बीच डॉ. बीआर आंबेडकर नवीनीकरण आवास योजना के तहत 496 लाभपात्रों को 3,96,80,000 रुपये की सहायता दी जा चुकी है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक ऑनलाइन माध्यम से हरियाणा सरल पोर्टल द्वारा भी आवेदन कर सकते हैं। सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण और अंत्योदय विभाग द्वारा डॉ. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना में मकान मरम्मत के लिए बीपीएल परिवार को 80 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। यह राशि एक मुश्त दी जाती है, जिसे लाभार्थी के पंजीकृत और आधार लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है।
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उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सभी बीपीएल परिवारों को लाभ दिया जाता है। इस योजना के तहत जिला में एक अप्रैल 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक 496 लाभपात्रों को तीन करोड़ 96 लाख 80 हजार रुपये की सहायता दी जा चुकी है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए तथा उसका नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना जरूरी है। आवेदन के लिए हरियाणाएससीबीसीडॉटजीओवीडॉटइन वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है।
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