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Bhiwani News: एनडीपीएस एक्ट में दोषी को न्यायालय ने सुनाई 12 साल की कैद और एक लाख जुर्माना की सजा
Tue, 28 Jan 2025 09:30 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Tue, 28 Jan 2025 09:30 PM IST
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भिवानी। एनडीपीएस एक्ट में एक व्यक्ति को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 12 साल की कैद और एक लाख जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।
एडिशनल सेशन जज अजय पराशर की अदालत ने कुंगड़ निवासी मुकेश को 825 ग्राम स्मैक रखने के मामले में दोषी दोषी ठहराते हुए उसे 12 वर्ष की कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। एडीशनल सेशन जज अजय पराशर की अदालत ने थाना बवानीखेड़ा में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में सजा सुनाई है।
बवानीखेड़ा पुलिस ने 20 जुलाई 2018 को गांव कुंगड़ से मादक पदार्थ स्मैक के साथ आरोपी मुकेश को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। बवानीखेड़ा पुलिस ने मुकेश को अदालत में पेश किया। इसी मामले में उसे दोषी करार देते हुए न्यायालय ने 12 वर्ष की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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एडिशनल सेशन जज अजय पराशर की अदालत ने कुंगड़ निवासी मुकेश को 825 ग्राम स्मैक रखने के मामले में दोषी दोषी ठहराते हुए उसे 12 वर्ष की कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। एडीशनल सेशन जज अजय पराशर की अदालत ने थाना बवानीखेड़ा में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में सजा सुनाई है।
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बवानीखेड़ा पुलिस ने 20 जुलाई 2018 को गांव कुंगड़ से मादक पदार्थ स्मैक के साथ आरोपी मुकेश को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। बवानीखेड़ा पुलिस ने मुकेश को अदालत में पेश किया। इसी मामले में उसे दोषी करार देते हुए न्यायालय ने 12 वर्ष की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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