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Bhiwani News: एनडीपीएस एक्ट मामले में दोषी को चार साल कैद व 30 हजार जुर्माना
Fri, 25 Jul 2025 11:19 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Fri, 25 Jul 2025 11:19 PM IST
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भिवानी। एडीशनल सेशन जज अजय पराशर की अदालत ने शुक्रवार को एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले में दोषी को चार साल की सश्रम कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी को चार किलो 26 ग्राम गांजा पत्ती के साथ पकड़ा गया था। अदालत ने दोषी द्वारा जुर्माना न भरने की स्थिति में अतिरिक्त सजा के भी आदेश दिए हैं।
सीआईए-2 के सहायक उप निरीक्षक रमेश कुमार ने 2 मई 2023 को सिटी रेलवे स्टेशन के पास नेहरू कॉलोनी क्षेत्र से न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर 13 निवासी अजय को नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। इस संबंध में थाना सिविल लाइन में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामला अदालत में पहुंचने के बाद सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध होने पर अदालत ने अजय को दोषी करार देते हुए चार साल कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, प्रवर पुलिस अधीक्षक मनबीर सिंह ने जिले के सभी थाना प्रबंधकों व चौकी प्रभारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त व प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
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सीआईए-2 के सहायक उप निरीक्षक रमेश कुमार ने 2 मई 2023 को सिटी रेलवे स्टेशन के पास नेहरू कॉलोनी क्षेत्र से न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर 13 निवासी अजय को नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। इस संबंध में थाना सिविल लाइन में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामला अदालत में पहुंचने के बाद सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध होने पर अदालत ने अजय को दोषी करार देते हुए चार साल कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, प्रवर पुलिस अधीक्षक मनबीर सिंह ने जिले के सभी थाना प्रबंधकों व चौकी प्रभारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त व प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
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