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Bhiwani News: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में छह अभियुक्तों को सजा
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भिवानी। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दो दोषियों को उम्रकैद और चार दोषियों को 20 साल की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों पर डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। पॉक्सो एक्ट की फास्टट्रैक कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनीका ने छह दोषियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने सिवाड़ा निवासी सत्यवान और देवीराम को पॉक्सो एक्ट में उम्रकैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। सिवाड़ा निवासी प्रदीप, जोगिंदर, रवींद्र भाटोल जाटान हांसी निवासी सुनील उर्फ सोनू को 20 साल की सजा और 25-25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। बवानीखेड़ा पुलिस थाना में 2021 में नाबालिग बेटी के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी। पिता ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ आरोपियों पर दुष्कर्म कर किसी को बताने पर परिवार को खत्म कर देने की धमकी के आरोप लगाए थे। इस संबंध में पुलिस ने केस दर्ज किया और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की। इसी में सभी छह आरोपियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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कोर्ट ने सिवाड़ा निवासी सत्यवान और देवीराम को पॉक्सो एक्ट में उम्रकैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। सिवाड़ा निवासी प्रदीप, जोगिंदर, रवींद्र भाटोल जाटान हांसी निवासी सुनील उर्फ सोनू को 20 साल की सजा और 25-25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। बवानीखेड़ा पुलिस थाना में 2021 में नाबालिग बेटी के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी। पिता ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ आरोपियों पर दुष्कर्म कर किसी को बताने पर परिवार को खत्म कर देने की धमकी के आरोप लगाए थे। इस संबंध में पुलिस ने केस दर्ज किया और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की। इसी में सभी छह आरोपियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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