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खाद-बीज की दुकानें सुबह 10 से शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी

Wed, 15 Apr 2020 10:54 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 15 Apr 2020 10:54 PM IST
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जिलाधीश अजय कुमार ने लॉक डाउन की अवधि तीन मई के दौरान खाद बीज की दुकानों को सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की है।
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अपने आदेशों में जिलाधीश अजय कुमार ने कहा है कि आवश्यक सेवा अधिनियम 1955 के सेक्शन तीन के तहत जिला में सभी सरकारी सहकारी प्राईवेट खाद, बीज व कीटनाशक विक्रेता सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार को सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक दुकान खोल सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जिला में ग्रामीण क्षेत्र में खाद-बीज की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी खंडों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक गांव में खाद-बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने को लेकर खंड भिवानी, बवानीखेड़ा, तोशाम व कैरू के लिए सतबीर शर्मा उपमंडल कृषि अधिकारी भिवानी जिनका मोबाइल नंबर 9992020973 और खंड लोहारू व बहल क लिए ईश्वर सिंह उपमंडल कृषि अधिकारी लोहारू को नियुक्त किया है, जिनका मोबाइल नंबर 9050963170 है। इसके अलावा सुरेंद्र कुमार गुण नियंत्रक नियुक्त किया गया है, जिनका मोबाइल नंबर 9466746303 है, इन नंबरों पर किसी भी प्रकार की जानकारी ली सकती है।
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