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Bhiwani News: परीक्षाओं के चलते एक से 24 अक्तूबर तक लागू रहेगी धारा 163
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भिवानी। परीक्षाओं के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में 1 से 24 अक्तूबर तक प्रतिदिन धारा 163 लागू रहेगी। इस दौरान हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की मुक्त विद्यालय की सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और डीएलएड प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं होंगी।
जिलाधीश साहिल गुप्ता की ओर से जारी आदेशों के अनुसार जिले में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर प्रतिदिन दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। परीक्षा प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने और किसी भी तरह की अनुचित गतिविधि रोकने के लिए आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए जाएंगे।
आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में अनधिकृत व्यक्तियों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। केंद्रों के आसपास भीड़ एकत्रित करने, कानून व्यवस्था प्रभावित करने और परीक्षा में बाधा डालने वाली गतिविधियों पर भी रोक रहेगी।
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जिलाधीश ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 और तदानुसार लागू अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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जिलाधीश साहिल गुप्ता की ओर से जारी आदेशों के अनुसार जिले में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर प्रतिदिन दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। परीक्षा प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने और किसी भी तरह की अनुचित गतिविधि रोकने के लिए आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए जाएंगे।
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आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में अनधिकृत व्यक्तियों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। केंद्रों के आसपास भीड़ एकत्रित करने, कानून व्यवस्था प्रभावित करने और परीक्षा में बाधा डालने वाली गतिविधियों पर भी रोक रहेगी।
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जिलाधीश ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 और तदानुसार लागू अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।