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Bhiwani News: बवानीखेड़ा में धारा 163 लागू, धरना स्थल के आसपास जमावड़े और हथियारों पर रोक

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 15 May 2026 10:45 PM IST
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Section 163 imposed in Bawanikheda, prohibiting gatherings and weapons around the protest site.
भिवानी। जिलाधीश एवं जिला नगर आयुक्त साहिल गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत बवानीखेड़ा नगरपालिका क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं। खेडी रोड स्थित वार्ड नंबर 7 में अतिक्रमण हटाने के बाद धरना प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने प्रतिबंधात्मक कदम उठाए हैं।
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जारी आदेशों के अनुसार नगरपालिका बवानीखेड़ा सीमा क्षेत्र के खेडी रोड स्थित वार्ड नंबर 7 में नगरपालिका भूमि पर किए गए अतिक्रमण को प्रशासन द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की सहायता से हटाया गया था। अतिक्रमण हटाने के बाद कुछ लोगों द्वारा मौके पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है जिससे असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका जताई गई है।
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स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिलाधीश ने खेडी रोड वार्ड नंबर 7 स्थित धरना स्थल के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा धरना स्थल के आसपास दो किलोमीटर की परिधि में किसी भी व्यक्ति के लाठी, डंडा, तलवार, जेली, आग्नेयास्त्र अथवा अन्य घातक हथियार लेकर चलने पर रोक लगाई गई है। साथ ही खुले पेट्रोल और डीजल के कंटेनर लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
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