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Bhiwani News: आरटीई के तहत निजी स्कूलों में दाखिला का शेड्यूल जारी
Fri, 29 Mar 2024 10:49 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Fri, 29 Mar 2024 10:49 PM IST
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भिवानी। मौलिक शिक्षा विभाग ने मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत प्री नर्सरी से पहली कक्षा में मुफ्त दाखिले का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके तहत 31 मार्च से 15 अप्रैल तक दाखिले के लिए आवेदन किए जाएंगे जबकि 18 अप्रैल को दाखिले का पहला लकी ड्राॅ निकाला जाएगा। इसके बाद पहले ड्राॅ में शामिल बच्चों के 22 अप्रैल तक दाखिले होंगे। वहीं पहले ड्राॅ में शामिल बच्चों के दाखिले न होने पर खाली आरक्षित सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया 23 से 29 अप्रैल तक पूरी की जाएगी।
मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटों पर आरटीई नियम 2011 के तहत नर्सरी से पहली कक्षा तक के विद्यार्थियों को कक्षावार 25 फीसदी सीटों पर मुफ्त दाखिले का प्रावधान किया गया है। 1.80 लाख रुपये से कम सालाना आमदनी वाले परिवारों के बच्चों को इन सीटों पर आवेदन का अधिकार है। इस श्रेणी में आने वाले अभिभावक अपने बच्चों के मुफ्त दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं।
डीईओ नरेश महता ने बताया कि निदेशालय ने आरटीई के तहत दाखिले का शेड्यूल जारी किया है। सभी बीईओ को अवगत करा दिया है। प्रत्येक मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में अनिवार्य रूप से आरटीई के तहत दाखिले का प्रावधान है।
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मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटों पर आरटीई नियम 2011 के तहत नर्सरी से पहली कक्षा तक के विद्यार्थियों को कक्षावार 25 फीसदी सीटों पर मुफ्त दाखिले का प्रावधान किया गया है। 1.80 लाख रुपये से कम सालाना आमदनी वाले परिवारों के बच्चों को इन सीटों पर आवेदन का अधिकार है। इस श्रेणी में आने वाले अभिभावक अपने बच्चों के मुफ्त दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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डीईओ नरेश महता ने बताया कि निदेशालय ने आरटीई के तहत दाखिले का शेड्यूल जारी किया है। सभी बीईओ को अवगत करा दिया है। प्रत्येक मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में अनिवार्य रूप से आरटीई के तहत दाखिले का प्रावधान है।
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