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Bhiwani News: निजी बस संचालकों को आरटीए ने थमाया नोटिस, रोडवेज जैसी सुविधाएं देना अनिवार्य

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 11 Apr 2026 01:10 AM IST
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RTA issues notice to private bus operators, making it mandatory to provide roadways-like facilities
सामान्य बस अड्डे पर खड़ी निजी  बस।
भिवानी। अब निजी बसों में रोडवेज बसों की तरह सीनियर सिटीजन सहित अन्य आरक्षित श्रेणियों को भी सभी सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए आरटीए द्वारा निजी बस संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। यदि फिर भी कोई निजी बस चालक या परिचालक आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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दरअसल, प्राइवेट बसों में भी रोडवेज बसों की तरह सीनियर सिटीजन को किराए में छूट, विद्यार्थियों के बस पास मान्य करने सहित अन्य आरक्षित श्रेणियों को छूट दिए जाने का प्रावधान है। इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा निजी बस संचालकों को परमिट जारी करते समय सभी शर्तें लागू करवाई जाती हैं। इसके बावजूद निजी बस संचालकों द्वारा न केवल पूरा किराया वसूला जा रहा है बल्कि विरोध करने पर बुजुर्गों सहित अन्य आरक्षित श्रेणियों के साथ अपमानजनक व्यवहार करने की शिकायतें भी मिल रही हैं। इतना ही नहीं कई मामलों में बुजुर्गों को बस से नीचे उतारने की धमकी देने, बसों में तेज आवाज में अश्लील व अभद्र गाने बजाने तथा चालक-परिचालक द्वारा ड्रेस कोड का पालन न करने जैसी शिकायतें भी सामने आई हैं।
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क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय को लंबे समय से निजी बस संचालकों के खिलाफ शिकायतें मिल रही थीं। इस पर संज्ञान लेते हुए आरटीए द्वारा सभी निजी बस संचालकों को परमिट की शर्तों के अनुरूप छूट और सुविधाएं लागू करने के निर्देश देते हुए नोटिस जारी किया गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि भविष्य में किसी भी बस की शिकायत मिलने पर जुर्माना और परमिट रद्द करने जैसी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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परिवहन विभाग द्वारा प्राइवेट बसों को परमिट जारी करते समय लागू की गई शर्ताें को मानना अनिवार्य है। लंबे समय से निजी बसों में आरक्षित श्रेणियों को छूट न दिए जाने की शिकायतें मिली रही थी। जिनके खिलाफ कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किया गया है। -भूषण, परिवहन निरीक्षक, आरटीए कार्यालय, भिवानी।
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