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Bhiwani News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद और 25,000 जुर्माना की सजा
Thu, 29 Feb 2024 01:57 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Thu, 29 Feb 2024 01:57 AM IST
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भिवानी। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी युवक को 20 साल की कैद और 25,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट की फास्टट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश सोनीका की अदालत ने दोषी को सजा सुनाई है।
पॉक्सो एक्ट की फास्टट्रैक कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनीका की अदालत ने हनुमान ढाणी क्षेत्र निवासी विक्की उर्फ लोकेश को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा और 25,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को 4 (2) पॉस्को एक्ट के तहत 20 साल कैद और 10,000 रुपये जुर्माना, धारा 366 के तहत सात साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माना व धारा 363 के तहत तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर कुल 25,000 रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
शहर थाना पुलिस में 2023 को पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया था कि हनुमान ढाणी क्षेत्रवासी विक्की उर्फ लोकेश उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पिता की शिकायत पर शहर थाना पुलिस ने इस संंबंध में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इसके बाद शहर थाना पुलिस ने तत्काल प्रभाव से पीड़िता के मजिस्ट्रेट बयान दर्ज कराकर महत्वपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया, इसी मामले में न्यायालय ने विक्की उर्फ लोकेश को सजा सुनाई है।
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पॉक्सो एक्ट की फास्टट्रैक कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनीका की अदालत ने हनुमान ढाणी क्षेत्र निवासी विक्की उर्फ लोकेश को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा और 25,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को 4 (2) पॉस्को एक्ट के तहत 20 साल कैद और 10,000 रुपये जुर्माना, धारा 366 के तहत सात साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माना व धारा 363 के तहत तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर कुल 25,000 रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
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शहर थाना पुलिस में 2023 को पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया था कि हनुमान ढाणी क्षेत्रवासी विक्की उर्फ लोकेश उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पिता की शिकायत पर शहर थाना पुलिस ने इस संंबंध में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इसके बाद शहर थाना पुलिस ने तत्काल प्रभाव से पीड़िता के मजिस्ट्रेट बयान दर्ज कराकर महत्वपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया, इसी मामले में न्यायालय ने विक्की उर्फ लोकेश को सजा सुनाई है।
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