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Bhiwani News: जिला प्रशासन की कार्रवाई पर विकासनगर नागरिक सभा ने नारेबाजी कर जताया रोष
Fri, 10 May 2024 09:55 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Fri, 10 May 2024 09:55 PM IST
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जिला प्रशासन की कार्रवाई पर विकासनगर नागरिक सभा ने नारेबाजी कर रोष जताया।
भिवानी। विकासनगर पार्क में शुक्रवार को विकासनगर नागरिक सभा की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सभा के अध्यक्ष डाॅ. आरबी गोयल ने की। इस दौरान विकास नगर के लोगों ने जिला प्रशासन की कार्रवाई पर नारेबाजी कर जताया रोष।
डाॅ. आरबी गोयल ने कहा कि उच्च न्यायालय ने वर्ष 2010 में किए आदेशों के बाद 29 अप्रैल को वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट तलब की है और इसी आदेश के कारण वीरवार को रोहतक गेट स्थित सब्जी मंडी के साथ लगती 60 फुट एवं 80 फुट विकास नगर की सड़क पर तोड़-फोड़ की गई। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है और इसमें मार्केट कमेटी के शीर्ष अधिकारियों की मिलीभगत है। उन्होंने कहा कि सब्जी मंडी के गलत व्यापार को बढ़ावा देने के लिए न्यायालय के आदेशों पर लगाए गए मंडी में विकेट गेट तोड़ना व रोड के दोनों तरफ लगाए गए अवरोध को हटाना, इस बात का स्पष्ट सबूत है। साथ ही नगर परिषद की स्वीकृति से नगर सुधार मंडल द्वारा लगाए सुरक्षा गेट व अदालत के आदेश पर मार्केट कमेटी द्वारा बनाए गए विकेट गेट व नगर परिषद द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स बिना कोई नोटिस व समय दिए तोड़ना मिलीभगत को पुख्ता करता है।
उन्होंने कहा कि प्रशासन की एक तरफा कार्रवाई से नाराज उपस्थित सभी सदस्यों ने निंदा की और उपायुक्त से मिलकर यथास्थिति से अवगत करवाने एवं न्यायालय के आदेशानुसार विकास नगर की सड़कों पर लोडिंग-अनलोडिंग बंद करवाने, ट्रक, मैक्सी कैब, रेहडिय़ों से हर समय लगने वाले जाम से निजात दिलाने, सब्जी मंडी की दुकान नंबर-1 से 34 तक पूर्व की भांति बाउंडरी वॉल का निर्माण करवाने, कोर्ट-यार्ड बहाल करवाने, मंडी के अंदर लोडिंग-अनलोडिंग प्लेटफॉर्म को खाली करवाने, मंडी में सफाई व्यवस्था ठीक करवाने, मंडी का कूडा निकास नगर की सड़क पर न डालने की व्यवस्था करने व 2010 में हाईकोर्ट के आदेशों पर पारित अन्य आदेशों की अनुपालना करने की मांग से अवगत करवाने की बात कही।
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डाॅ. आरबी गोयल ने कहा कि उच्च न्यायालय ने वर्ष 2010 में किए आदेशों के बाद 29 अप्रैल को वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट तलब की है और इसी आदेश के कारण वीरवार को रोहतक गेट स्थित सब्जी मंडी के साथ लगती 60 फुट एवं 80 फुट विकास नगर की सड़क पर तोड़-फोड़ की गई। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है और इसमें मार्केट कमेटी के शीर्ष अधिकारियों की मिलीभगत है। उन्होंने कहा कि सब्जी मंडी के गलत व्यापार को बढ़ावा देने के लिए न्यायालय के आदेशों पर लगाए गए मंडी में विकेट गेट तोड़ना व रोड के दोनों तरफ लगाए गए अवरोध को हटाना, इस बात का स्पष्ट सबूत है। साथ ही नगर परिषद की स्वीकृति से नगर सुधार मंडल द्वारा लगाए सुरक्षा गेट व अदालत के आदेश पर मार्केट कमेटी द्वारा बनाए गए विकेट गेट व नगर परिषद द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स बिना कोई नोटिस व समय दिए तोड़ना मिलीभगत को पुख्ता करता है।
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उन्होंने कहा कि प्रशासन की एक तरफा कार्रवाई से नाराज उपस्थित सभी सदस्यों ने निंदा की और उपायुक्त से मिलकर यथास्थिति से अवगत करवाने एवं न्यायालय के आदेशानुसार विकास नगर की सड़कों पर लोडिंग-अनलोडिंग बंद करवाने, ट्रक, मैक्सी कैब, रेहडिय़ों से हर समय लगने वाले जाम से निजात दिलाने, सब्जी मंडी की दुकान नंबर-1 से 34 तक पूर्व की भांति बाउंडरी वॉल का निर्माण करवाने, कोर्ट-यार्ड बहाल करवाने, मंडी के अंदर लोडिंग-अनलोडिंग प्लेटफॉर्म को खाली करवाने, मंडी में सफाई व्यवस्था ठीक करवाने, मंडी का कूडा निकास नगर की सड़क पर न डालने की व्यवस्था करने व 2010 में हाईकोर्ट के आदेशों पर पारित अन्य आदेशों की अनुपालना करने की मांग से अवगत करवाने की बात कही।
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