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Bhiwani News: टिबीडी सभागार में पुलिस कर्मचारियों को दिया चुनाव डयूटी का प्रशिक्षण
Sat, 14 Sep 2024 05:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Sat, 14 Sep 2024 05:28 AM IST
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भिवानी। टिबीडी सभागार में जिला पुलिस के अधिकारियों, कर्मचारियों व अर्धसैनिक बल के जवानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें चुनाव ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों को मतदान के दिन से पहले, मतदान के दिन और मतदान होने के बाद की ड्यूटियों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया।
इंस्पेक्टर सत्य प्रकाश ने बताया कि चुनाव डयूटी निष्पक्षता के साथ करनी चाहिए। चुनाव प्रक्रिया और उसमें विभिन्न स्तर पर लगे चुनाव पदाधिकारियों की जानकारी देते हुए कहा कि चुनाव आयोग द्वारा पर्यवेक्षण से लेकर बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। चुनाव पर लगे सभी पुलिस कर्मचारियों को इनके साथ तालमेल रखते हुए चुनाव को सफलता पूर्वक संपन्न करवाना चाहिए।
बूथ सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी का कर्तव्य है कि वह पोलिंग पार्टी के पीठासीन अधिकारी के आदेशों की पालना करें तथा सेक्टर, जोनल व अन्य उच्च अधिकारियों के नंबर अपने पास रखें। बूथ व उसके 200 मीटर के दायरे में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखें।
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उन्होंने बताया कि मतदाता, उम्मीदवार, पोलिंग एजेंट, चुनाव एजेंट, पर्यवेक्षक, अधिकृत मीडिया कर्मी आदि को पोलिंग स्टेशन के अंदर आने की अनुमति है। किसी अनधिकृत व्यक्ति को पोलिंग बूथ के अंदर प्रवेश करने की मनाही है। पोलिंग बूथ के 200 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन, हथियार, प्रचार सामग्री, लाउडस्पीकर का प्रयोग करना मना है ।
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इंस्पेक्टर सत्य प्रकाश ने बताया कि चुनाव डयूटी निष्पक्षता के साथ करनी चाहिए। चुनाव प्रक्रिया और उसमें विभिन्न स्तर पर लगे चुनाव पदाधिकारियों की जानकारी देते हुए कहा कि चुनाव आयोग द्वारा पर्यवेक्षण से लेकर बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। चुनाव पर लगे सभी पुलिस कर्मचारियों को इनके साथ तालमेल रखते हुए चुनाव को सफलता पूर्वक संपन्न करवाना चाहिए।
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बूथ सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी का कर्तव्य है कि वह पोलिंग पार्टी के पीठासीन अधिकारी के आदेशों की पालना करें तथा सेक्टर, जोनल व अन्य उच्च अधिकारियों के नंबर अपने पास रखें। बूथ व उसके 200 मीटर के दायरे में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखें।
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उन्होंने बताया कि मतदाता, उम्मीदवार, पोलिंग एजेंट, चुनाव एजेंट, पर्यवेक्षक, अधिकृत मीडिया कर्मी आदि को पोलिंग स्टेशन के अंदर आने की अनुमति है। किसी अनधिकृत व्यक्ति को पोलिंग बूथ के अंदर प्रवेश करने की मनाही है। पोलिंग बूथ के 200 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन, हथियार, प्रचार सामग्री, लाउडस्पीकर का प्रयोग करना मना है ।