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Bhiwani News: आठ माह में पुलिस ने यातायात नियम तोड़ने वालों पर कसा शिकंजा, काटे 61768 चालान

Sun, 13 Sep 2026 12:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Sun, 13 Sep 2026 12:49 AM IST
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Police crack down on traffic violators over eight months; issue 61,768 challans.
भिवानी। पुलिस अधीक्षक भिवानी मयंक मिश्रा के दिशा-निर्देशों में जिला पुलिस द्वारा जनवरी से अगस्त के दौरान यातायात नियमों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करते हुए मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस दौरान सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिले भर में व्यापक स्तर पर चालान अभियान चलाया गया।
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जिला पुलिस भिवानी द्वारा जनवरी से अगस्त में मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कुल 61,768 चालान किए गए हैं। इन चालानों का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना, आमजन की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना रहा है। इसमें दोपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट का प्रयोग न करने पर 27,569 चालान किए। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग न करने पर 161 चालान काटे।
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वाहनों के शीशों पर ब्लैक फिल्म लगाकर चलाने पर 166 चालान हुए। बुलेट बाइक में साइलेंसर बदलकर चलाने वालों के विरुद्ध 215 चालान किए गए। लेन चेंज के नियमों का उल्लंघन करने पर 7573 चालान किए। रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने पर 693 चालान किए। ओवर स्पीड के मामलों में 3275 चालान किए गए।
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शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के 2358 चालान किए गए। ट्रिपल राइडिंग के मामलों में 2203 चालान किए गए। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर 58 चालान किए। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे बीएस-3 मानक से नीचे वाले ऐसे डीजल के वाहन जिनको 10 साल से अधिक की अवधि हो चुकी है वहीं पेट्रोल इंजन से चलने वाले ऐसे वाहन जिनकी 15 साल से समाधि अधिक हो गई है ऐसे 1117 वाहन जब्त किए हैं।
सीसीटीवी की सहायता से हुए ये चालान
यातायात पुलिस द्वारा शहर के प्रमुख चौकों एवं व्यस्त मार्गों पर लगाए गए आधुनिक सीसीटीवी कैमरों की सहायता से हेलमेट न पहनने, सीट बेल्ट न लगाने, मोबाइल फोन पर बात करने, ट्रिपल राइडिंग, ब्लैक फिल्म लगाने सहित अन्य यातायात उल्लंघनों के ऑनलाइन चालान किए जा रहे हैं जो वाहन के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सीधे भेजे जा रहे हैं।


जिला वासियों से अपील की गई है कि अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मोटर वाहन अधिनियम के नियमों की पूर्ण पालना करें। दोपहिया वाहन चालक अनिवार्य रूप से हेलमेट का प्रयोग करें, चार पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट लगाएं तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें। समय-समय पर विद्यार्थियों एवं आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं।
-मयंक मिश्रा पुलिस अधीक्षक भिवानी।
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