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सार्वजनिक स्थलों पर दोनों वैक्सीन लेने वालों की ही होगी एंट्री
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रविवार को चिड़ियाघर के बाहर उमड़ी लोगों की भीड़। संवाद
- फोटो : Bhiwani
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भिवानी। कोरोना महामारी से बचाव के मद्देनजर महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि को आगामी 12 जनवरी तक बढ़ाया है। इसके तहत जिला में रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। जिला में सार्वजनिक स्थलों पर कोरोना महामारी संक्रमण से बचाव के लिए दोनों वैक्सीन ले चुके लोगों की ही एंट्री होगी। कोविड एसओपी की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकारण के आदेशों की अनुपालना में जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन अथॉरिटी चेयरमैन आरएस ढिल्लो ने सरकार के आदेशों के अनुरूप जिले में शिक्षण संस्थान स्कूल, कॉलेेज, पॉलीटेक्नीक, आईटीआई, कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, प्राइवेट व सरकारी सभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आंगनबाड़ी सेंटर, क्रेच को 12 जनवरी तक बंद किए जाने के आदेश जारी किए हैं। जिले में रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।
उपायुक्त ने सरकार के आदेशों का हवाला देते हुए बताया कि जिले में सभी सार्वजनिक स्थलों जैसे सब्जी मंडी, अनाज मंडी, बस और रेलवे, पार्क, धार्मिक स्थल, बार, रेस्टोरेंट, होटल, डिर्पामेंटल स्टोर, राशन की दुकान, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हाल, योगाहाल, शुगर मिल, सीएनजी और पेट्रोल पंप, मिल्क बूथ, एलपीजी गैस सिलिंडर कलेक्शन सेंटर, जिम, फिटनेस सेंटर, हरियाणा, बोर्ड, निगम, कारपोरेट ऑफिस और बैंक आदि में दोनों वैक्सीन ले चुके लोगों का प्रवेश होगा। वैक्सीन नहीं लेने वालों का प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ट्रक और ऑटो रिक्सा यूनियन को भी वैक्सीनेशन करवाने के निर्देश दिए हैं। 15 साल के ऊपर के व्यक्ति को वैक्सीन लगी होनी जरूरी है। विवाह समारोह के लिए अधिकतम 100 लोग और अंतिम संस्कार में केवल 50 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। खेल परिसर व स्टेडियम केवल खेल गतिविधियों के उद्देश्य से खोले जा सकेंगे, लेकिन स्पोर्ट्स प्राधिकरण द्वारा सभी गाइडलाइन की पालना करवाना जरूरी होगा। स्वीमिंग पूल नियमित रूप से तैराकों, अभ्यास करने वाले योग्य नागरिकों के लिए खोले जा सकेंगे। मॉल्स व अकेले में बने सिनेमा हॉल्स को कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंड अनुसार खुलने की अनुमति रहेगी।
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हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकारण के आदेशों की अनुपालना में जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन अथॉरिटी चेयरमैन आरएस ढिल्लो ने सरकार के आदेशों के अनुरूप जिले में शिक्षण संस्थान स्कूल, कॉलेेज, पॉलीटेक्नीक, आईटीआई, कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, प्राइवेट व सरकारी सभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आंगनबाड़ी सेंटर, क्रेच को 12 जनवरी तक बंद किए जाने के आदेश जारी किए हैं। जिले में रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।
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उपायुक्त ने सरकार के आदेशों का हवाला देते हुए बताया कि जिले में सभी सार्वजनिक स्थलों जैसे सब्जी मंडी, अनाज मंडी, बस और रेलवे, पार्क, धार्मिक स्थल, बार, रेस्टोरेंट, होटल, डिर्पामेंटल स्टोर, राशन की दुकान, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हाल, योगाहाल, शुगर मिल, सीएनजी और पेट्रोल पंप, मिल्क बूथ, एलपीजी गैस सिलिंडर कलेक्शन सेंटर, जिम, फिटनेस सेंटर, हरियाणा, बोर्ड, निगम, कारपोरेट ऑफिस और बैंक आदि में दोनों वैक्सीन ले चुके लोगों का प्रवेश होगा। वैक्सीन नहीं लेने वालों का प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ट्रक और ऑटो रिक्सा यूनियन को भी वैक्सीनेशन करवाने के निर्देश दिए हैं। 15 साल के ऊपर के व्यक्ति को वैक्सीन लगी होनी जरूरी है। विवाह समारोह के लिए अधिकतम 100 लोग और अंतिम संस्कार में केवल 50 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। खेल परिसर व स्टेडियम केवल खेल गतिविधियों के उद्देश्य से खोले जा सकेंगे, लेकिन स्पोर्ट्स प्राधिकरण द्वारा सभी गाइडलाइन की पालना करवाना जरूरी होगा। स्वीमिंग पूल नियमित रूप से तैराकों, अभ्यास करने वाले योग्य नागरिकों के लिए खोले जा सकेंगे। मॉल्स व अकेले में बने सिनेमा हॉल्स को कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंड अनुसार खुलने की अनुमति रहेगी।
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