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Bhiwani News: नाबालिग बहनों का पीछा कर अभद्र टिप्पणी करने के तीन दोषियों को एक साल की कैद

Thu, 09 Mar 2023 10:05 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Thu, 09 Mar 2023 10:05 PM IST
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One year imprisonment to three convicts for making lewd remarks by following minor sisters
भिवानी। दो नाबालिग सगी बहनों का पीछा कर अभद्र टिप्पणी करने के तीन दोषियों को पॉक्सो एक्ट की फास्टट्रैक कोर्ट ने एक साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट की फास्टट्रैक कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनीका ने गांव बुधशैली निवासी विनोद कुमार, सोनू कुमार उर्फ अनिल व राजेश कुमार को दो नाबालिग बहनों का पीछा कर उन पर अभद्र टिप्पणी किए जाने के मामले में दोषी करार दिया।
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न्यायालय ने दोषियों को पॉक्सो एक्ट के तहत एक साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। इसी तरह धारा 354 डी के तहत एक साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। न्यायालय ने तीनों पर कुल तीस हजार रुपये जुर्माना किया है वहीं जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है। सिवानी पुलिस थाना में 2020 में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया था कि उसकी दो नाबालिग बेटियों का तीन युवक पीछा करते हैं और उन पर अभद्र टिप्पण करते हैं। इस संबंध में पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
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