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चेक बाउंस मामले में दोषी को एक साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 12 Dec 2021 11:48 PM IST
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One year imprisonment for the guilty in check bounce case
भिवानी। चेक बाउंस मामले में न्यायालय ने आरोपी को एक साल की कैद व नौ फीसदी ब्याज सहित राशि लौटाने के आदेश दिए हैं।
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गांव तिगड़ाना निवासी सुनील ने हरिसिंह को एक प्लॉट बेचा था। जिसके बयाना के रूप में 50 हजार रुपये भी प्राप्त किए थे। कुछ समय बाद सुनील ने प्लाट की रजिस्ट्री कराने से मना कर दिया और आपसी समझौते में 59 हजार रुपये का चेक दे दिया, लेकिन ये चेक बैंक में लगाया तो बाउंस हो गया। हरिसिंह ने एडवोकेट अनिल शर्मा के माध्यम से आरोपी को कानूनी नोटिस भिजवाया। इसके बाद आरोपी ने पैसे वापस लौटाने की बात कही और फिर 55 हजार का दूसरा चेक दे दिया, मगर यह भी बाउंस हो गया। इसके बाद तीन मई 2017 को मामला न्यायालय में पहुंचा। जिस पर न्यायाधीश अविनाश की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी सुनील राणा को एक साल की कैद व नौ फीसदी ब्याज सहित रुपये लौटाने के आदेश दिए हैं।
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