फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   One-year ban on analogue paneer sold as paneer: DC

पनीर के नाम पर बिकने वाले एनालॉग पनीर पर एक साल का प्रतिबंध : डीसी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:34 AM IST
विज्ञापन
One-year ban on analogue paneer sold as paneer: DC
भिवानी। प्रदेश सरकार ने आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पनीर के नाम पर बेचे जाने वाले एनालॉग गैर-डेयरी पनीर के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर एक वर्ष के लिए तुरंत प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध हरियाणा राज्य में लागू रहेगा।
विज्ञापन

डीसी साहिल गुप्ता ने बताया कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग हरियाणा ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30(2)(क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचना जारी की है। इसके तहत खाद्य मानकों और लेबलिंग संबंधी अपेक्षाओं का उल्लंघन कर बेचे जा रहे किसी भी प्रकार के गैर-डेयरी या एनालॉग पनीर पर रोक रहेगी।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि प्रतिबंध के तहत ऐसे पनीर के विनिर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर एक वर्ष तक रोक रहेगी। यह आदेश खाद्य सुरक्षा से जुड़े सभी खाद्य कारोबारियों पर अनिवार्य रूप से लागू होगा। डीसी ने पुलिस विभाग, सभी उपमंडल अधिकारियों, सिविल सर्जन और खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। डीसी ने कहा कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed