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Bhiwani News: अब शहरी दायरे में प्रॉपर्टी के स्वयं सत्यापन पर मिलेगा 10 फीसदी टैक्स भुगतान में छूट का लाभ

Fri, 19 Apr 2024 01:27 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Fri, 19 Apr 2024 01:27 AM IST
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Now you will get the benefit of 10% exemption in tax payment on self-verification of property in urban areas.
भिवानी। अब शहरी दायरे में प्रॉपर्टी के स्वयं सत्यापन कराने पर मालिक को टैक्स भुगतान में दस फीसदी की छूट का लाभ भी मिलेगा। नगर परिषद ने शहरी दायरे के प्रॉपर्टी धारकों को इस साल यानी चालू वित्त वर्ष के टैक्स भुगतान पर 31 जुलाई तक छूट का लाभ दिया जाएगा।
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दरअसल, नगर परिषद शहरी दायरे के प्रॉपर्टी आईडी के स्वयं सत्यापन कराने के लिए वार्ड स्तर पर शिविर लगा रही है। पिछले नौ दिन में अब तक नगर परिषद सात वार्डों में शिविर लगा चुकी हैं, जिसमें करीब साढ़े दस हजार शहरी प्रॉपर्टी के मालिकों ने अपनी पीआईडी का स्वयं सत्यापन करा दिया है। पीआईडी के स्वयं सत्यापन कराने का ये लाभ होगा कि उस पीआईडी से कोई भी नाम या दर्ज भूमि के आंकड़े से कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा जबकि पीआईडी से जुड़ी सभी सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा।
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भिवानी शहर के 31 वार्डों में याशी कंपनी ने 2019 में शहरी दायरे की प्रॉपर्टी का सर्वेक्षण कराया था, इस सर्वे के बाद प्रत्येक शहरी प्रॉपर्टी को एक अलग से यूनिक आईडी नंबर जारी किया गया। सेटेलाइट सर्वे की रिपोर्ट भी याशी कंपनी ने नगर परिषद को दी। इस सर्वे की रिपोर्ट को नगर परिषद ने अपने पोर्टल पर भी अपलोड कर दिया है। इसके बाद कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी से जुड़ी जानकारी किसी भी सरल केंद्र से प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ शहरी दायरे की प्रॉपर्टी में किसी तरह की गलतियां दर्ज हो गई हैं, तो उन्हें दुरुस्त कराने के साथ-साथ प्रॉपर्टी के स्वयं सत्यापन के लिए भी वार्ड स्तर पर नगर परिषद कैंप लगा रहा है। अब तक नगर परिषद शहर के वार्ड एक से छह तक और 27 नंबर वार्ड में प्रॉपर्टी आईडी के स्वयं सत्यापन के लिए कैंप लगा चुका है। ये कैंप अभी भी जारी हैं।
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31 मार्च तक मिला था बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर 15 फीसदी छूट का लाभ
नगर परिषद ने 31 मार्च तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने पर ब्याज माफी के साथ टैक्स राशि में भी 15 फीसदी छूट का लाभ दिया था। इसके बाद नगर परिषद में काफी लोगों ने इसका लाभ उठाते हुए करीब 40 लाख बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराया, जिससे नगर परिषद के खजाने में भी बकाया टैक्स के लाखों रुपये पहुंचे।

नगर परिषद द्वारा प्रॉपर्टी के स्वयं सत्यापन के लिए वार्ड स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं, अब तक साढ़े दस हजार प्रॉपर्टी मालिकों ने स्वयं सत्यापन करा लिया है। नगर परिषद की ओर से 31 जुलाई तक चालू वित्त वर्ष में अपनी प्रॉपर्टी का स्वयं सत्यापन कराने वालों को दस फीसदी टैक्स भुगतान में भी छूट दी जा रही है। शहरी प्रॉपर्टी का स्वयं सत्यापन होने के बाद उससे छेड़छाड़ की संभावनाएं भी नहीं रहेंगी। वहीं पीआईडी से जुड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ भी शहरवासी ले सकेंगे।
- राजेराम, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद भिवानी।
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