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Bhiwani News: अब परिवार पहचान पत्र से बनेंगी विधवा और दिव्यांग पेंशन, नई पेंशन का विकल्प खोला
Wed, 11 Oct 2023 11:30 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Wed, 11 Oct 2023 11:30 PM IST
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मानव संसाधन एवं सूचना विभाग कार्यालय में अपने परिवार पहचान पत्र में त्रुटि ठीक करवाने पहुंची मह
भिवानी।
अब परिवार पहचान पत्र से विधवा और दिव्यांगता की नई पेंशन बनाई जाएगी। इसके लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर विकल्प खोल दिया है। पहले विधवा और दिव्यांगता पेंशन के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर विकल्प बंद था। इसकी वजह से इन श्रेणियों के पात्र लाभार्थियों की पेंशन नहीं बन पा रही थी। इतना ही नहीं परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर दिव्यांगता पेंशन के स्टेटस की भी जानकारी मिलेगी।
अकेले भिवानी जिले में एक लाख 52 हजार 302 लाभार्थी विभिन्न श्रेणियों की पेंशन ले रहे हैं। इनमें 40655 विधवा और 8762 दिव्यांगता पेंशन के लाभार्थी शामिल हैं। नागरिक संसाधन एवं सूचना विभाग ने हरियाणा पहचान पत्र पोर्टल पर विधवा और दिव्यांगता पेंशन के लिए विकल्प खोल दिया है। इन दोनों ही श्रेणी के पेंशन के लिए लाभार्थियों को अपने अनिवार्य दस्तावेजों के साथ सरल केंद्र पर ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। जिन दिव्यांगों की पहले पेंशन नहीं बनी है या फिर पेंशन ले रहे हैं, उनके स्टेटस की जानकारी भी अब परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर देखी जा सकेगी। काफी अर्से से पोर्टल पर ये विकल्प बंद पड़े थे। इसकी वजह से लाभार्थी कभी सरल केंद्र तो कभी नागरिक संसाधन एवं सूचना विभाग के चक्कर लगाने पर मजबूर थे। संवाद
विधुर स्कीम का नहीं खुला परिवार पहचान पत्र में विकल्प
हरियाणा सरकार ने बिना शादी के 42 साल से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति और पत्नी की मृत्यु उपरांत विधुर हुए लोगों के लिए भी पेंशन की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी तक परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर विधुर पेंशन के लिए विकल्प नहीं खोला गया है। पोर्टल पर पात्र लोगों के परिवार पहचान पत्र में विधुर की पात्रता तो दर्शा रहा है, मगर पेंशन के लिए अप्लाई करने पर कोई विकल्प नहीं दर्शा रहा है। इसकी वजह से सरकारी की घोषणा के बाद प्रदेश भर में कोई भी विधुर इस श्रेणी का पेंशनधारक नहीं बन पाया है।
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ये ले रहे हैं जिला समाज कल्याण विभाग से हर माह पेंशन
पेंशन की श्रेणी-
पेंशनधारकों की संख्या
बुजुर्ग सम्मान पेंशन-
91863
दिव्यांगता पेंशन-
8762
विधवा पेंशन-
40655
लाडली योजना पेंशन-
1491
आश्रित बच्चों की पेंशन-
10528
बौना पेंशन भत्ता-
03
कुल-
एक लाख 53 हजार 302
बुजुर्गों की होगी आयु सत्यापित
जिन बुजुर्गों की आयु सत्यापित की जा रही है, फिलहाल उनको ही 2017 से पहले के वोटर कार्ड की एनओसी लेकर संबंधित कमेटी सदस्यों के पास जाना होगा। परिवार पहचान पत्र का काम देखने वाले कमेटी के सदस्य ही सत्यापित कॉपी और वोटर कार्ड को ऑनलाइन कर उसे सत्यापित करेंगे। उसके बाद ही उनकी आयु सत्यापित हो पाएगी।
नागरिक संसाधन एवं सूचना विभाग ने परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर विधवा और दिव्यांगता पेंशन का ऑप्शन खोल दिया है। अब इन दोनों ही श्रेणियों में लाभार्थी अपनी नई पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल विधुर श्रेणी में पेंशन का विकल्प अभी बंद है।
-खुशवंत सिंह, जिला समन्वयक नागरिक संसाधन एवं सूचना विभाग भिवानी।
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अब परिवार पहचान पत्र से विधवा और दिव्यांगता की नई पेंशन बनाई जाएगी। इसके लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर विकल्प खोल दिया है। पहले विधवा और दिव्यांगता पेंशन के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर विकल्प बंद था। इसकी वजह से इन श्रेणियों के पात्र लाभार्थियों की पेंशन नहीं बन पा रही थी। इतना ही नहीं परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर दिव्यांगता पेंशन के स्टेटस की भी जानकारी मिलेगी।
अकेले भिवानी जिले में एक लाख 52 हजार 302 लाभार्थी विभिन्न श्रेणियों की पेंशन ले रहे हैं। इनमें 40655 विधवा और 8762 दिव्यांगता पेंशन के लाभार्थी शामिल हैं। नागरिक संसाधन एवं सूचना विभाग ने हरियाणा पहचान पत्र पोर्टल पर विधवा और दिव्यांगता पेंशन के लिए विकल्प खोल दिया है। इन दोनों ही श्रेणी के पेंशन के लिए लाभार्थियों को अपने अनिवार्य दस्तावेजों के साथ सरल केंद्र पर ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। जिन दिव्यांगों की पहले पेंशन नहीं बनी है या फिर पेंशन ले रहे हैं, उनके स्टेटस की जानकारी भी अब परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर देखी जा सकेगी। काफी अर्से से पोर्टल पर ये विकल्प बंद पड़े थे। इसकी वजह से लाभार्थी कभी सरल केंद्र तो कभी नागरिक संसाधन एवं सूचना विभाग के चक्कर लगाने पर मजबूर थे। संवाद
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विधुर स्कीम का नहीं खुला परिवार पहचान पत्र में विकल्प
हरियाणा सरकार ने बिना शादी के 42 साल से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति और पत्नी की मृत्यु उपरांत विधुर हुए लोगों के लिए भी पेंशन की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी तक परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर विधुर पेंशन के लिए विकल्प नहीं खोला गया है। पोर्टल पर पात्र लोगों के परिवार पहचान पत्र में विधुर की पात्रता तो दर्शा रहा है, मगर पेंशन के लिए अप्लाई करने पर कोई विकल्प नहीं दर्शा रहा है। इसकी वजह से सरकारी की घोषणा के बाद प्रदेश भर में कोई भी विधुर इस श्रेणी का पेंशनधारक नहीं बन पाया है।
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ये ले रहे हैं जिला समाज कल्याण विभाग से हर माह पेंशन
पेंशन की श्रेणी-
पेंशनधारकों की संख्या
बुजुर्ग सम्मान पेंशन-
91863
दिव्यांगता पेंशन-
8762
विधवा पेंशन-
40655
लाडली योजना पेंशन-
1491
आश्रित बच्चों की पेंशन-
10528
बौना पेंशन भत्ता-
03
कुल-
एक लाख 53 हजार 302
बुजुर्गों की होगी आयु सत्यापित
जिन बुजुर्गों की आयु सत्यापित की जा रही है, फिलहाल उनको ही 2017 से पहले के वोटर कार्ड की एनओसी लेकर संबंधित कमेटी सदस्यों के पास जाना होगा। परिवार पहचान पत्र का काम देखने वाले कमेटी के सदस्य ही सत्यापित कॉपी और वोटर कार्ड को ऑनलाइन कर उसे सत्यापित करेंगे। उसके बाद ही उनकी आयु सत्यापित हो पाएगी।
नागरिक संसाधन एवं सूचना विभाग ने परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर विधवा और दिव्यांगता पेंशन का ऑप्शन खोल दिया है। अब इन दोनों ही श्रेणियों में लाभार्थी अपनी नई पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल विधुर श्रेणी में पेंशन का विकल्प अभी बंद है।
-खुशवंत सिंह, जिला समन्वयक नागरिक संसाधन एवं सूचना विभाग भिवानी।