{"_id":"688a70fbd6db2200c60a0c40","slug":"now-slow-vehicles-will-not-get-space-on-the-expressway-bhiwani-news-c-125-1-shsr1009-137528-2025-07-31","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bhiwani News: एक्सप्रेसवे पर अब धीमे वाहनों को नहीं मिलेगी जगह","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bhiwani News: एक्सप्रेसवे पर अब धीमे वाहनों को नहीं मिलेगी जगह
Thu, 31 Jul 2025 12:52 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Thu, 31 Jul 2025 12:52 AM IST
विज्ञापन
भिवानी। अब एक्सप्रेसवे पर केवल तेज रफ्तार वाहनों की ही अनुमति होगी। भारत सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार धीमी गति से चलने वाले वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। भिवानी उपायुक्त साहिल गुप्ता ने बताया कि यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा और सड़क पर सुगम यातायात बनाए रखने के लिए लिया गया है।
उन्होंने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से प्राप्त जानकारी के अनुसार मोटर वाहन की अधिकतम गति सीमा अधिसूचना संख्या 1522-अ, दिनांक 6 अप्रैल 2018 के तहत 80 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। ऐसे में अत्यधिक तेज रफ्तार और बेहद धीमी गति से चलने वाले वाहनों के बीच का अंतर दुर्घटनाओं की आशंका को बढ़ा देता है।
इसी को ध्यान में रखते हुए कृषि कार्यों में प्रयोग होने वाले ट्रैक्टर, गैर मोटर चालित वाहन, दुपहिया और तिपहिया वाहनों की एक्सप्रेसवे पर आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। यह पाबंदी भूमि एवं यातायात अधिनियम-2002 की धारा 35 के तहत लगाई गई है। डीसी ने बताया कि इस आदेश के क्रियान्वयन के लिए यातायात पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं ताकि एक्सप्रेसवे पर किसी भी तरह की सुरक्षा में चूक न हो। उन्होंने कहा कि आमजन से भी अपील है कि वे इन नियमों का पालन करें और सड़क सुरक्षा में भागीदार बनें।
विज्ञापन
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से प्राप्त जानकारी के अनुसार मोटर वाहन की अधिकतम गति सीमा अधिसूचना संख्या 1522-अ, दिनांक 6 अप्रैल 2018 के तहत 80 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। ऐसे में अत्यधिक तेज रफ्तार और बेहद धीमी गति से चलने वाले वाहनों के बीच का अंतर दुर्घटनाओं की आशंका को बढ़ा देता है।
विज्ञापन
इसी को ध्यान में रखते हुए कृषि कार्यों में प्रयोग होने वाले ट्रैक्टर, गैर मोटर चालित वाहन, दुपहिया और तिपहिया वाहनों की एक्सप्रेसवे पर आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। यह पाबंदी भूमि एवं यातायात अधिनियम-2002 की धारा 35 के तहत लगाई गई है। डीसी ने बताया कि इस आदेश के क्रियान्वयन के लिए यातायात पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं ताकि एक्सप्रेसवे पर किसी भी तरह की सुरक्षा में चूक न हो। उन्होंने कहा कि आमजन से भी अपील है कि वे इन नियमों का पालन करें और सड़क सुरक्षा में भागीदार बनें।
विज्ञापन