फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Now members' names can be removed from the family ID even in case of divorce, death or marriage

Haryana: अब तलाकशुदा, मृत्यु और शादी होने पर भी फैमिली आईडी से हट सकेंगे सदस्य के नाम

Wed, 06 Dec 2023 12:21 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संजय वर्मा, संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी (हरियाणा)
संजय वर्मा, संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी (हरियाणा) Updated Wed, 06 Dec 2023 12:21 AM IST
सार

परिवार पहचान पत्र में डिलीट के तीन नए विकल्प शुरू हुए हैं। तीन माह से परिवार पहचान पत्र में सदस्यों में कोई बदलाव नहीं हो रहा था। मानव सूचना एवं संसाधन विभाग में तलाक, मृत्यु व शादी की शिकायतें दर्ज हो सकेंगी, प्रमाण पत्र अपलोड करने पर तुरंत नाम हट जाएगा।

विज्ञापन
Now members' names can be removed from the family ID even in case of divorce, death or marriage
भिवानी में लघु सचिवालय स्थित सरल केंद्र। संवाद

विस्तार

अब तलाकशुदा, मृत्यु और शादी उपरांत परिवार पहचान पत्र से सदस्य का नाम हटाया जा सकेगा। इसके लिए मानव सूचना एवं संसाधन विभाग ने डिलीट के तीन नए विकल्प खोल दिए हैं। इन तीनों ही विकल्प के खुलने से परिवार पहचान पत्र में तलाक होने पर परिवार पहचान पत्र से सदस्य का नाम हटवाया जा सकेगा।

विज्ञापन


इसी के साथ परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होती है तो उसका नाम भी मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर हटाना संभव होगा। किसी सदस्य की शादी होती है तो उस सूरत में भी पुरानी फैमिली आईडी से उसका नाम हटाकर नई आईडी बनवाने के लिए काटा और जोड़ा जा सकेगा।
विज्ञापन


मानव सूचना एवं संसाधन विभाग में इनसे जुड़ीं शिकायतें दर्ज कराई जा सकेंगी। वहीं सरल केंद्र और कॉमन सर्विस सेंटरों पर भी ऑनलाइन इनकी शिकायतें दर्ज होंगी। इसके लिए संबंधित सदस्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


पिछले तीन माह से परिवार पहचान पत्र में किसी भी सदस्य के नाम अलग-अलग कारणों से हटाने और जोड़ने पर विकल्प बंद कर दिए थे। मगर अब ये विकल्प फिर से खोले गए हैं। इनके बाद प्रदेशभर में परिवार पहचान पत्र सदस्यों से जुड़ी काफी शिकायतों का निवारण संभव हो पाएगा। अकेले भिवानी जिले में तीन लाख 16 हजार से अधिक परिवार पहचान पत्र बन चुके हैं। इनमें से अब किसी परिवार में कोई तलाकशुदा सदस्य है तो उसका उस परिवार से नाम हटाना संभव हो पाएगा।

इसके लिए तलाक के कागजात ऑनलाइन अपलोड कराने होंगे। इसी तरह मृत्यु उपरांत भी मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा तभी उस सदस्य का परिवार पहचान पत्र से नाम हटाया जा सकेगा। परिवार में शादी होने पर उस सदस्य की अलग से फैमिली आईडी भी बनेगी। उसका पुराने परिवार से नाम हटाना अब संभव होगा।

पहले शादी होने के बाद भी न तो नए सदस्य का नाम जुड़ पा रहा था और न ही पुराने सदस्य की शादी होने पर उसका नाम हटाना संभव था। इन विकल्पों को पोर्टल पर ही विभाग ने बंद किया हुआ था। इसकी वजह से सभी जिला मुख्यालयों पर शिकायतों के अंबार लगे थे। अब इन शिकायतों का निवारण होने के साथ साथ ऑनलाइन सीएससी पर दस्तावेज अपलोड करने के उपरांत इस तरह के विकल्पों से जुड़े काम कराए जा सकेंगे। 

अब एक ही घर में दो मीटर होने पर अलग होगी फैमिली आईडी
एक ही घर में रहने वाले सदस्यों की अब अलग से फैमिली आईडी बनवानी है तो उसके लिए दो बिजली मीटरों की आवश्यकता होगी। एक पुरानी फैमिली आईडी में मीटर नंबर दर्ज होगा। जबकि दूसरा नया बिजली मीटर नई फैमिली आईडी में दर्ज होगा। बिजली मीटर की शर्त ने अलग परिवार पहचान पत्र बनवाने वालों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं, क्योंकि निगम में बिजली मीटर लगाने के मानक पहले से तय किए हैं। इनमें एक घर में दो मीटर लगाने का कोई नियम नहीं है। इसकी वजह से अधिकांश परिवार अब कभी मानव सूचना एवं संसाधन विभाग तो कभी बिजली निगम दफ्तारों के चक्कर लगा रहे हैं।

परिवार पहचान पत्र हरियाणा पोर्टल पर तीन विकल्प खोले गए हैं। इसमें तलाकशुदा, मृत्यु व शादी उपरांत किसी भी सदस्य का परिवार पहचान पत्र से नाम हटवाया जा सकेगा। पहले ये विकल्प पोर्टल पर बंद किए हुए थे, जिसकी वजह से काफी शिकायतों का निवारण नहीं हो पा रहा था। अब से विकल्प खुलने से किसी भी परिवार पहचान पत्र में इस तरह की शिकायतें सरल केंद्रों व कॉमन सर्विस सेंटरों पर दर्ज हो पाएंगी और उनका समाधान भी संभव होगा। -खुशवंत सिंह, जिला समन्वयक मानव सूचना एवं संसाधन विभाग भिवानी।

परिवार पहचान पत्र में जीवित महिला को दिखाया मृत
बवानीखेड़ा में कस्बे की एक महिला को मानव सूचना एवं संसाधन विभाग ने गलती से उसके परिवार पहचान पत्र में मृत दिखा दिया। इस संबंध में महिला को पता चला तो वह स्वयं को वापस परिवार पहचान पत्र में जीवित दर्शाने के लिए पिछले सात माह से विभाग के चक्कर लगा रही हैं। थक हार कर महिला के परिवार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सीएम विंडो के माध्यम से शिकायत की है।


इसके जवाब में विभाग की ओर से परिवार पहचान पत्र हरियाणा के पोर्टल पर स्वयं के जीवित होने के प्रमाण सहित शिकायत दर्ज करवाने के लिए कहा गया है। बवानीखेड़ा निवासी महिला भतेरी ने बताया कि उसे परिवार पहचान पत्र में मृत दिखाया गया है। इसकी शिकायत उन्होंने सीएम विंडो पर की थी। अब परिवार पहचान पत्र हरियाणा की वेबसाइट पर जीवित होने का हलफनामा अपलोड करवा कर शिकायत दर्ज करवाई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed