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Bhiwani News: न्यायिक परिसर में 13 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 03 Dec 2025 01:51 AM IST
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National Lok Adalat to be held on December 13 in the judicial complex
तोशाम। एसडीजेएमसी सुनील कुमार ने बताया कि हरियाणा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (हालसा) और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिवानी के चेयरमैन-कम-जिला सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया व सचिव-कम-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पवन कुमार के दिशा-निर्देश पर इस वर्ष की चौथी नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर को न्यायिक परिसर भिवानी में किया जाएगा। हालसा के मेंबर सेक्रेटरी और डीएलएसए भिवानी के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज-कम-चेयरमैन के निर्देशानुसार इस लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है।
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उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले हर कार्य दिवस पर दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक स्पेशल प्री-लोक अदालत भी आयोजित की जा रही है ताकि अधिक मामलों का समाधान समय रहते किया जा सके। राष्ट्रीय लोक अदालत की मुख्य विशेषताओं की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि यह पूरी तरह स्वैच्छिक प्रक्रिया पर आधारित है। यहां विवाद का निपटारा कानूनी रूप से बाध्यकारी व अंतिम होता है तथा इसमें अपील का प्रावधान नहीं है। यह निशुल्क, जन-केंद्रित और अनौपचारिक प्रकृति की होती है जिसकी पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों तक भी आसान है।
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उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमे-पूर्व एवं न्यायालयों में लंबित दोनों प्रकार के मामलों दीवानी, समझौता योग्य फौजदारी, वैवाहिक तथा अन्य वादों का त्वरित व अनौपचारिक समाधान किया जाता है। यह मंच मध्यस्थता और सौहार्दपूर्ण सुलह पर आधारित है जिसमें पक्षकार आपसी सहमति से अपने विवादों का समाधान करते हैं जिससे उनके आपसी संबंध भी बेहतर बने रहते हैं।
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