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Bhiwani News: सास की साजिश के तहत हत्या में दोषी बहू व अन्य व्यक्ति को उम्रकैद
Thu, 02 Feb 2023 10:45 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Thu, 02 Feb 2023 10:45 PM IST
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भिवानी। अपनी सास की साजिश के तहत हत्या में दोषी बहू व अन्य व्यक्ति को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। 2020 में बहू ने ही अपनी सास की अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर हत्या कर दी थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने वीरवार को सास की हत्या में दोषी थिलोड़ निवासी कविता को आईपीसी की धारा 302 में उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 120 बी में उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माना किया है। इसी तरह हत्या में दूसरे दोषी गांव माजरा प्याऊ हाल बाबा हरिदास नगर नजफगढ़ दिल्ली निवासी हरिकिशन उर्फ मप्पल को आईपीसी की धारा 201 में पांच साल की सजा, पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 460 में दस साल की सजा व 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 302 में उम्रकैद की सजा व 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 120बी में उम्रकैद की सजा व 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान भी किया है।
गांव थिलोड़ निवासी रमेश ने तोशाम पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें रमेश ने बताया था कि उसकी भाभी संतोष की घर में घुसकर हत्या कर दी गई है। तोशाम पुलिस ने इस संबंध में हत्या का केस दर्ज किया और महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन्हें न्यायालय में पेश किया। संतोष की हत्या योजना बनाकर उसी के बेटे की बहू कविता व हरिकिशन ने की थी। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान दोनों को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।
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पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ने कहा कि सभी पुलिस थाना प्रभारियों के अलावा चौकी इंचार्जों और जांच अधिकारियों को सख्त हिदायतें हैं कि वे शिकायतों पर बिना किसी विलंब के केस दर्ज कर महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी तौर पर आरोपियों की गिरफ्तारी कर न्यायालय के सम्मुख पेश करें, ताकि पीड़ित को न्याय दिलाया जा सके।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने वीरवार को सास की हत्या में दोषी थिलोड़ निवासी कविता को आईपीसी की धारा 302 में उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 120 बी में उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माना किया है। इसी तरह हत्या में दूसरे दोषी गांव माजरा प्याऊ हाल बाबा हरिदास नगर नजफगढ़ दिल्ली निवासी हरिकिशन उर्फ मप्पल को आईपीसी की धारा 201 में पांच साल की सजा, पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 460 में दस साल की सजा व 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 302 में उम्रकैद की सजा व 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 120बी में उम्रकैद की सजा व 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान भी किया है।
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गांव थिलोड़ निवासी रमेश ने तोशाम पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें रमेश ने बताया था कि उसकी भाभी संतोष की घर में घुसकर हत्या कर दी गई है। तोशाम पुलिस ने इस संबंध में हत्या का केस दर्ज किया और महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन्हें न्यायालय में पेश किया। संतोष की हत्या योजना बनाकर उसी के बेटे की बहू कविता व हरिकिशन ने की थी। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान दोनों को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।
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पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ने कहा कि सभी पुलिस थाना प्रभारियों के अलावा चौकी इंचार्जों और जांच अधिकारियों को सख्त हिदायतें हैं कि वे शिकायतों पर बिना किसी विलंब के केस दर्ज कर महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी तौर पर आरोपियों की गिरफ्तारी कर न्यायालय के सम्मुख पेश करें, ताकि पीड़ित को न्याय दिलाया जा सके।