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Bhiwani News: मोबाइल फोन छीनने के दोषी को पांच साल की कैद
Sun, 11 Aug 2024 03:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Sun, 11 Aug 2024 03:04 AM IST
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भिवानी। युवती से मोबाइल फोन छीनने के दोषी को न्यायालय ने पांच साल की कैद और 30,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।
पीड़िता ने औद्योगिक पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उसने बताया था कि 28 फरवरी 2023 की शाम वह मिनी बाईपास से पैदल जा रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर सवार व्यक्ति ने मोबाइल फोन छीन लिया था। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।
औद्योगिक थाना क्षेत्र पुलिस ने महत्वपूर्ण साक्ष्यों का संकलन किया। इस आधार पर कोंट रोड निवासी संदीप उर्फ मनदीप को गिरफ्तार कर इस मामले में न्यायालय के सम्मुख पेश किया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बिक्रमजीत अरोड़ा की अदालत ने उसे दोषी करार देकर यह सजा सुनाई। इसके तहत भारतीय दंड संहिता की धारा- 379-A में पांच साल कैद की सजा व 25,000 जुर्माना और 201 भारतीय दंड संहिता के तहत तीन वर्ष की सजा व 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
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एसपी वरुण सिंगला ने जिला भिवानी के सभी प्रबंधक थाना, चौकी प्रभारी और अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं कि संगीन अपराध में शिकायत का बिना किसी विलंब के शिकायत के आधार पर केस दर्ज करें। महत्वपूर्ण और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्रवाई कर न्यायालय में आरोपियों को दंड और पीड़ितों को न्याय दिलाने का कार्य करें।
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पीड़िता ने औद्योगिक पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उसने बताया था कि 28 फरवरी 2023 की शाम वह मिनी बाईपास से पैदल जा रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर सवार व्यक्ति ने मोबाइल फोन छीन लिया था। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।
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औद्योगिक थाना क्षेत्र पुलिस ने महत्वपूर्ण साक्ष्यों का संकलन किया। इस आधार पर कोंट रोड निवासी संदीप उर्फ मनदीप को गिरफ्तार कर इस मामले में न्यायालय के सम्मुख पेश किया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बिक्रमजीत अरोड़ा की अदालत ने उसे दोषी करार देकर यह सजा सुनाई। इसके तहत भारतीय दंड संहिता की धारा- 379-A में पांच साल कैद की सजा व 25,000 जुर्माना और 201 भारतीय दंड संहिता के तहत तीन वर्ष की सजा व 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
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एसपी वरुण सिंगला ने जिला भिवानी के सभी प्रबंधक थाना, चौकी प्रभारी और अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं कि संगीन अपराध में शिकायत का बिना किसी विलंब के शिकायत के आधार पर केस दर्ज करें। महत्वपूर्ण और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्रवाई कर न्यायालय में आरोपियों को दंड और पीड़ितों को न्याय दिलाने का कार्य करें।