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Bhiwani News: घर में घुसकर महिला की हत्या के दोषी को उम्रकैद
Thu, 22 Aug 2024 12:27 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Thu, 22 Aug 2024 12:27 AM IST
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भिवानी। घर में घुसकर महिला की तेजधार हथियार से निर्मम हत्या किए जाने के मामले में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश ने दोषी को उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान किया है।
न्यायालय में पेश चालान के अनुसार गांव तिगड़ाना निवासी गत 17 अगस्त 2023 को गांव तिगड़ाना निवासी महिला दीपक की गांव के ही दीपक उर्फ छोटू ने तेजधार हथियार से हत्या कर दी है। हत्या के बाद खून से सने हाथों में हथियार लेकर बाहर जाते हुए गांव के ही व्यक्ति ने उसे देखा था। इस संबंध में सदर पुलिस ने महिला की हत्या का केस दर्ज किया था।
सदर पुलिस ने महत्वपूर्ण एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस हत्याकांड में गांव तिगड़ाना निवासी दीपक उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया। महिला के पति किरणपाल ने पुलिस को बताया था कि आरोपी ने उसकी पत्नी की हत्या उसे उनके घर आने से मना करने की वजह से की थी। इसी मामले में एडीजे विक्रमजीत अरोड़ा की अदालत ने सुनवाई करते हुए बुधवार को दोषी दीपक उर्फ छोटू को उम्रकैद की सजा और 50 हजार जुर्माना लगाया है।
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पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता संजय तंवर का कहना है कि न्यायालय ने उनके पक्ष को पूरी तरह नहीं सुना है। वे इस मामले में अब उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे।
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न्यायालय में पेश चालान के अनुसार गांव तिगड़ाना निवासी गत 17 अगस्त 2023 को गांव तिगड़ाना निवासी महिला दीपक की गांव के ही दीपक उर्फ छोटू ने तेजधार हथियार से हत्या कर दी है। हत्या के बाद खून से सने हाथों में हथियार लेकर बाहर जाते हुए गांव के ही व्यक्ति ने उसे देखा था। इस संबंध में सदर पुलिस ने महिला की हत्या का केस दर्ज किया था।
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सदर पुलिस ने महत्वपूर्ण एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस हत्याकांड में गांव तिगड़ाना निवासी दीपक उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया। महिला के पति किरणपाल ने पुलिस को बताया था कि आरोपी ने उसकी पत्नी की हत्या उसे उनके घर आने से मना करने की वजह से की थी। इसी मामले में एडीजे विक्रमजीत अरोड़ा की अदालत ने सुनवाई करते हुए बुधवार को दोषी दीपक उर्फ छोटू को उम्रकैद की सजा और 50 हजार जुर्माना लगाया है।
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पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता संजय तंवर का कहना है कि न्यायालय ने उनके पक्ष को पूरी तरह नहीं सुना है। वे इस मामले में अब उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे।