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Bhiwani News: बिहार में लड़की देखने गए लोगों के अपहरण मामले में दोषी को उम्रकैद

Tue, 25 Feb 2025 10:23 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Tue, 25 Feb 2025 10:23 PM IST
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Life imprisonment to the accused in the kidnapping case of people who went to see a girl in Bihar
भिवानी। बिहार लड़की देखने गए लोगों का अपहरण व जान से मारने की धमकी देने के मामले में न्यायालय ने दोषी को उम्रकैद और 21 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशन जज सुरुचि अटरेजा सिंह की अदालत ने मुंढाल निवासी दो लोगों को बिहार लड़की देखने जाने पर अपहरण कर, रुपये मांगने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी ठहराते हुए इकबाल निवासी जिला अररिया बिहार को उम्रकैद की सजा व 21 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।
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मुंढाल निवासी शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि 16 मई 2023 को उनके दो परिवार के सदस्य लड़की देखने के लिए बिहार गए थे। उन्हें 18 मई को बिहार से फोन आया और फोन करने वाले ने बताया कि पहले उनके बैंक खाते में 1,15,000 रुपये डाल दें तभी बिहार देखने आए। रुपये मिलने के बाद ही दोनों परिजनों को छोड़ देंगे नहीं तो इन्हें जान से मार देंगे।
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शिकायतकर्ता द्वारा दी गई की शिकायत पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए सदर पुलिस थाना में आरोपी के खिलाफ 19 मई को केस दर्ज किया गया। इसी मामले में पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी इकबाल को न्यायालय ने उम्रकैद व 21 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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