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Bhiwani News: पहाड़ी माता मंदिर प्रकरण में आरोपी की नियमित जमानत याचिका फिर वापस

Fri, 07 Aug 2026 01:12 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Fri, 07 Aug 2026 01:12 AM IST
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In the Hill Mother Temple case, the accused's regular bail petition is returned again
ढिगावामंडी। पहाड़ी माता मंदिर के कथित आभूषण गबन एवं चोरी प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी आशीष कुमार की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका वीरवार को एक बार फिर वापस ले ली गई। शिकायतकर्ता नरेश कुमार की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी पक्ष ने अदालत में दायर जमानत याचिका वापस ले ली है। अब चालान पेश होने के बाद आरोपी पक्ष दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकता है।
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मामले में लोहारू पुलिस ने न्यायालय में अपना जवाब दाखिल करते हुए जमानत का विरोध किया था। पुलिस ने बताया कि मुकदमा संख्या 97 दिनांक 26 जून 2026 में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत जांच जारी है और अभी पूरी नहीं हुई है।
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पुलिस के अनुसार अतिरिक्त उपायुक्त भिवानी की अध्यक्षता में गठित समिति भी मंदिर से जुड़े मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने अदालत को अवगत कराया कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आरोपी से आवश्यकतानुसार दोबारा पूछताछ की जा सकती है। जमानत मिलने पर जांच प्रभावित होने, साक्ष्यों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका भी जताई गई।
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पुलिस के अनुसार आरोपी आशीष कुमार मंदिर में ऑपरेटर एवं सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत रहा था। मामले में बरामद आभूषण, नकदी और अन्य संपत्ति से जुड़े तथ्यों की जांच अभी जारी है। हालांकि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की अंतिम पुष्टि न्यायालय की प्रक्रिया के बाद ही होगी।
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