फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   In the first fortnight of the month, the school head will have to submit the children's transport bill on the portal.

Bhiwani News: माह पहले पखवाड़े में स्कूल मुखिया को पोर्टल पर देना होगा बच्चों के ट्रांसपोर्ट का बिल

Sun, 28 Sep 2025 06:36 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Sun, 28 Sep 2025 06:36 AM IST
विज्ञापन
In the first fortnight of the month, the school head will have to submit the children's transport bill on the portal.
भिवानी। सरकारी स्कूलों में प्राचार्यों को विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा पॉलिसी के तहत हर माह 15 तारीख तक एमआईएस पोर्टल पर बिल अपलोड करने हाेंगे। यदि कोई स्कूल मुखिया बिल अपलोड करने में किसी तरह की लेटलतीफी करते हैं, तो उन पर शिक्षा विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा सभी स्कूलों के मुखियाओं को पत्र भेजा गया है।
विज्ञापन

दरअसल, शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों के बच्चों को विद्यार्थी परिवहन पॉलिसी के तहत स्कूल तक पहुंचने के लिए परिवहन सुविधा दी गई है। जिन बच्चों के घरों से स्कूल की दूरी दो किलोमीटर से ज्यादा की हैं, उन सभी बच्चों को पॉलिसी के तहत परिवहन सुविधा दी जाती है। इसके लिए विद्यार्थियों के परिवहन के बिल को स्कूल मुखिया द्वारा हर माह मुख्यालय को भेजा जाता है। स्कूल मुखियाओं द्वारा बिल देरी से भेजने की स्थिति से निपटने के लिए हर माह की पंद्रह तारीख निर्धारित की गई है।
विज्ञापन

स्कूल मुखियाओं को हर हाल में पंद्रह तारीख तक विद्यार्थियों के बिल एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने अनिवार्य है। तय तिथि के अनुसार बिल भेजने में लापरवाही बरतने वाले स्कूल मुखियाओं के खिलाफ विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। उप जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सभी प्राचार्यों को विभाग के तय समय अनुसार बच्चों के ट्रांसपोर्ट का बिल एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। अन्यथा विभाग द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed