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Bhiwani News: किशोरी के अपहरण मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं, एडवोकेट रजत कल्सन ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात
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बहल। खंड के एक गांव की किशोरी से छेड़छाड़ व अपहरण के मामले में वीरवार को नेशनल अलायंस फॉर दलित ह्यूमन राइट्स के संयोजक एडवोकेट रजत कल्सन पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने पीड़िता, उसके पिता और अन्य परिजनों से बातचीत कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि यह मामला लंबे समय से सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जिसमें एक किसान नेता का नाम सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक न होना चिंता का विषय है।
उन्होंने कहा कि पुलिस ने जांच का अधिकांश हिस्सा पूरा कर लिया है। पीड़िता का धारा 164 के तहत बयान दर्ज हो चुका है और महिला अधिवक्ता, मजिस्ट्रेट व डीएसपी के समक्ष भी बयान रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। आरोपियों की संलिप्तता से जुड़े प्राथमिक सबूत पुलिस के पास मौजूद हैं जो गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त हैं।
एडवोकेट कल्सन ने सवाल उठाया कि जब सबूत मौजूद हैं तो आरोपियों को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ प्रभावशाली लोग पुलिस पर दबाव बनाने और पंचायतों के माध्यम से समानांतर फैसले लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करे और समानांतर न्याय व्यवस्था खड़ी करने वालों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि उनका संगठन पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है।
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उन्होंने कहा कि पुलिस ने जांच का अधिकांश हिस्सा पूरा कर लिया है। पीड़िता का धारा 164 के तहत बयान दर्ज हो चुका है और महिला अधिवक्ता, मजिस्ट्रेट व डीएसपी के समक्ष भी बयान रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। आरोपियों की संलिप्तता से जुड़े प्राथमिक सबूत पुलिस के पास मौजूद हैं जो गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त हैं।
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एडवोकेट कल्सन ने सवाल उठाया कि जब सबूत मौजूद हैं तो आरोपियों को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ प्रभावशाली लोग पुलिस पर दबाव बनाने और पंचायतों के माध्यम से समानांतर फैसले लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करे और समानांतर न्याय व्यवस्था खड़ी करने वालों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि उनका संगठन पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है।
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