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Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Haryana government removed limit of 25 lakh for development works, Panchayats will be able to spend 50 percent

Haryana: सरकार ने विकास कार्यों के लिए लगाई 25 लाख की सीमा हटाई, 50 फीसदी बजट खर्च कर सकेंगी पंचायतें

Fri, 05 Jan 2024 09:07 AM IST
नवीन दलाल संजय वर्मा, भिवानी (हरियाणा)
संजय वर्मा, भिवानी (हरियाणा) Published by: नवीन दलाल Updated Fri, 05 Jan 2024 09:07 AM IST
सार

हरियाणा सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों को अपने सालाना फंड और विभिन्न मदों से प्राप्त आय की 50 फीसदी तक की राशि से तक काम कराने की मंजूरी दी है लेकिन ये काम पांच लाख रुपये से अधिक के नहीं होने चाहिए। पांच लाख तक के कार्य बिना ई टेंडरिंग के होंगे।

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Haryana government removed limit of 25 lakh for development works, Panchayats will be able to spend 50 percent
पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

प्रदेश सरकार ने विकास कार्यों के लिए लगाई 25 लाख रुपये की लिमिट हटा दी है। पंचायत के बजट और आमदनी की 50 फीसदी राशि अब पंचायतें अपनी मर्जी से गांवों के विकास पर खर्च कर सकेंगी। सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद चुनावी वर्ष में प्रदेश के 6228 ग्राम पंचायतों में तेजी से विकास होने की उम्मीद जग गई है। इसका सबसे अधिक फायदा उन बड़े गांवों को मिलेगा, जिनकी सालाना आमदनी करोड़ों में है। हालांकि सरपंचों के एक गुट ने इस राहत को नाकाफी बताया है।

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हरियाणा सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों को अपने सालाना फंड और विभिन्न मदों से प्राप्त आय की 50 फीसदी तक की राशि से तक काम कराने की मंजूरी दी है लेकिन ये काम पांच लाख रुपये से अधिक के नहीं होने चाहिए। पांच लाख तक के कार्य बिना ई टेंडरिंग के होंगे। पंचायती राज विभाग ने अनुमति दी है कि गांवों में 50 फीसदी बजट तक के विकास कार्यों को पंचायतें करा सकते हैं। इसमें 25 लाख की लिमिट अब बाधा नहीं बनेगी।
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इस संबंध में पंचायती राज तकनीकी विंग के कार्यकारी अभियंता संभव जैन ने बताया कि मौखिक तौर पर 50 फीसदी बजट के ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य कराए जाने के निर्देश मिले हैं, जिनमें गांवों के अंदर कार्य कराने की बात कही गई है। अमर उजाला ने ये मामला उठाया था। अब सरकार ने इसे हरी झंडी दे दी है। संवाद
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प्रतिक्रिया
हमारी मांग 1994 में किए गए संशोधन के दौरान ग्राम पंचायतों को संपूर्ण अधिकार किए जाने की है। सरकार ने सालाना ग्रांट व फंड में 50 लाख के विकास कार्य किए जाने की अनुमति दी हैं, लेकिन इसमें भी पांच लाख की शर्त रख दी है। प्रदेश में सिर्फ 10 फीसदी ही ऐसी पंचायतें हैं, जिनकी सालाना आमदनी 50 लाख से अधिक है। अधिकांश पंचायतों की सालाना 15 से 20 लाख की आमदनी की भी नहीं हैं। एसोसिएशन सरकार के इस फैसले से खुश नहीं है। -रणबीर समैण, प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा सरपंच एसोसिएशन।


हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायतों की 25 लाख की लिमिट को हटा दिया है। ग्राम पंचायतों को सालाना ग्रांट में 50 फीसदी बजट पर काम कराने की स्वतंत्रता दी गई है। इसके लिए सभी अधिकारियों को भी हिदायतें दी हैं कि वे डिमांड के अनुसार गांवों में विकास के कार्य शुरू कराएं। - देवेंद्र बबली, पंचायत मंत्री, हरियाणा।

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